scriptबांसवाड़ा : घर लौट रहे युवक से मारपीट कर चेन लूटने के आरोप में तीन लुटेरों को 5-5 साल की सजा | 5 years of punishment for chain snatching | Patrika News

बांसवाड़ा : घर लौट रहे युवक से मारपीट कर चेन लूटने के आरोप में तीन लुटेरों को 5-5 साल की सजा

locationबांसवाड़ाPublished: Mar 16, 2019 01:07:36 pm

Submitted by:

deendayal sharma

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बांसवाड़ा. घर जाते समय युवक से मारपीट कर उसकी चेन छीन ले जाने के तीन आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार सोनी ने शुक्रवार को अपने निर्णय में पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपए के जुर्माने से भी दण्डित किया है। दोषी पाए गए आरोपी दानपुर थाना इलाके के हरियापाड़ा कटुम्बी निवासी कालिया उर्फ कालू पुत्र तोलिया, दानपुर के कुण्डल डाबीपाड़ा के छगन पुत्र रामजी मईड़ा, कोटड़ा बिलाखों निवासी बहादुर पुत्र धनजी मईड़ा हैं।
यह थी वारदात
प्रकरण के अनुसार 17 जुलाई 2011 की दोपहर करीब ढाई बजे सूर्यानंद नगर निवासी विश्वेश्वर पुत्र गौरी शंकर उपाध्याय ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि वह 30 मई 2011 की रात करीब दस बजे बांसवाड़ा श्हर से वापस अपने घर पैदल पैदल आ रहा था। रास्ते में जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा तभी चार जने आचानक आए और उन्होंने हमला बोल दिया। आरोपियों ने लात घूसों से मारपीट करते हुए विश्वेश्वर पर पथराव किया, जिसमें में वह बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद आरोपियों ने विश्वैश्वर के गले की चेन करीब डेढ़ तोला वजनी खींच ली। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। इसके बाद न्यायालय ने पत्रावलियों को अवलोकन कर आरोपियों को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 394 के अपराध में तीनों आरोपियों को पांच साल के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने यह की टिप्पणी
न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि महिलाओं से चेन स्नैेचिंग की वारदातें दिनोंदिन बढ़ रही हैं। इससे आमजन में भय व्याप्त है। इसलिए वारदात की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। आरोपियों को दंडित किया जाना उचित है।
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