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बांसवाड़ा : युवक पर ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचलने का प्रयास, नौ साल बाद आरोपी को सात साल कारावास की सजा

locationबांसवाड़ाPublished: Jun 26, 2019 03:41:13 pm

Submitted by:

Varun Bhatt

Rajasthan Crime News, Banswara Crime News : पांच अन्य आरोपियों को एक-एक साल कैद की सजा

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बांसवाड़ा : युवक पर ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचलने का प्रयास, नौ साल बाद आरोपी को सात साल कारावास की सजा

बांसवाड़ा. करीब नौ साल पहले खमेरा थाना इलाके में एक युवक को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास करने के आरोप में अपर सेशन न्यायालय ने एक आरोपी को सात साल की सजा और पांच जनों को एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पाए गए आरोपी खमेरा थाना इलाके के झरकिया निवासी मणिलाल पुत्र होमला, लक्ष्मण पुत्र मणिलाल, प्रभु पुत्र कालिया तथा लेवापाड़ा निवासी चेतन पुत्र मानजी, उदा उर्फ उदयलाल पुत्र खातू ,जीवा पुत्र खातू हंै। इनमें से लक्ष्मण को सात साल व अन्य सभी को पीठासीन अधिकारी कुलदीप सूत्रकार ने एक-एक साल की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार हिरोतपाड़ा लखेरिया निवासी रावजी पुत्र नगजी डामोर ने 11 जून 2010 को पुलिस को दी सूचना में बताया कि एक माह पूर्व उनके परिवार के बेटे धूलजी डामोर के साथ मणिलाल ने मारपीट की थी। उस समय मणिलाल ने प्रकरण दर्ज कराने के बजाय फैसले की बात कही। इस बात को करीब एक माह गुजर जाने के बाद भी कोई फैसला नहीं किया गया। इस वजह से दस जून को प्रभु ने पंच भेजे तो मणिलाल ने एक-दो दिन में फैसले की बात कही।
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इसके बाद रात करीब नौ बजे आरोपी मणिलाल, लक्ष्मण, चेतन, जीवा, उदा, प्रभु सभी एकराय होकर टै्रक्टर में बैठकर आए और धनीचन्द्र के मकान पर आकर गाली गलौच करने लगे। इस पर आरोपियों को रोका गया तो उन्होंने लठ से हमला कर दिया। बचाव में प्रभु व राजू आए तो उन पर भी आरोपियों ने लठ से हमला कर दिया। इस वारदात से गांव में हुए शोर-शराबे से पर मावजी पुत्र हेरिया अपने घर से दौडकऱ बाहर आया तो लक्ष्मण ने मावजी को जान से मारने की नीयत से उसके पीछे ट्रैक्टर दौड़ा दिया। मावजी भागने लगा लेकिन आरोपी ने लक्ष्मण ने टै्रक्टर नहीं रोका मावजी जब नीचे गिर पड़ा तो आरोपी ने ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़ा दिया। इसमें मावजी की जांघ टूट गई। इस पर गांव में मचे शोर शराबे पर ग्रामीण उठे तो आरोपी टै्रक्टर छोडकऱ फरार हो गए। इस प्ररकण की पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं गवाहों को सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी कुलदीप सूत्रकार ने मणिलाल, लक्ष्मण, प्रभु, चेतन, उदा एवं जीवा को दोषी माना। लक्ष्मण को सात सात और अन्य सभी आरोपियों को एक-एक साल की सजा और जुर्माने से दण्डित किया है।
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