बांसवाड़ाPublished: Jan 21, 2020 11:46:22 am
mradul Kumar purohit
बांसवाड़ा. प्रदेश में सामान्य चैरिटेबल ट्रस्टों और सामान्य शैक्षणिक संस्थाओं को भू उपयोग परिवर्तन में नगर निकाय से छूट नहीं मिलेगी। इन संस्थाओं को किसी भी प्रकार के भवन का निर्माण करने पर अनुज्ञा शुल्क भी देना होगा। किसी भी प्रकार की छूट देने से पहले निकाय को संबंधित संस्था की पात्रता की जांच भी करनी होगी।
बांसवाड़ा : सामान्य संस्थाओं को भू उपयोग परिवर्तन में नहीं मिलेगी छूट, भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क भी करना होगा अदा