ग्राम पंचायत बागीदौरा, बोडीगामा, बारीगामा, करजी, पीपलोद व कलिंजरा में कार्यरत 12 झोलाछाप को उपखंड अधिकारी डॉ. अमित यादव की ओर से नोटिस देकर 27 जून को पक्ष रखने के लिए कहा गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि एक ही सीरिंज का इस्तेमाल एक से अधिक मरीजों पर होने से एचआईवी संक्रमण बढऩे की आशंका है। इसके साथ गर्भपात सरीखे कृत्य कर गर्भपात के लिए अवैध दवाइयां भी बेची जा रही हैं।
नोटिस में उपखंड अधिकारी ने यह भी माना है कि अवैध चिकित्सकीय कार्य जिन किराए के मकानों में किया जा रहा है, उसे मकान मालिकों से प्रोत्साहन मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन ने मकान मालिकों को भी तलब कर पक्ष रखने के लिए 27 जून तक का समय दिया है।
उपखंड प्रशासन ने झोलाछाप लोगों के साथ जिस घर में दवाखाना संचालित कर रहे हैं, उनके मालिकों को स्पष्ट संकेत दिए हैं कि निर्धारित तिथि में उपस्थित होकर संतुष्टिपरक जवाब नहीं देने पर एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।
चिकित्सा विभाग की ओर से क्षेत्र में सक्रिय झोलाछाप उपचार करने वालों का सर्वे किया था। इसकी रिपोर्ट उपखंड अधिकारी को सौंपी गई। एसडीएम ने भी पटवारियों के जरिए सर्वे करवाया। दोनों रिपोर्ट के आधार पर सामने आए झोलाछाप पर अब कार्रवाई कर रहे हैं।
डॉ. प्रवीण लबाना, बीसीएमओ, बागीदौरा