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बांसवाड़ा : महिला की हत्या कर लाश को ड्रम में छिपाने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

locationबांसवाड़ाPublished: Dec 07, 2019 01:44:29 pm

Submitted by:

deendayal sharma

banswara crime news : अरथूना थाना इलाके का मामला, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय का आदेश

बांसवाड़ा : महिला की हत्या कर लाश को ड्रम में छिपाने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

बांसवाड़ा : महिला की हत्या कर लाश को ड्रम में छिपाने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

बांसवाड़ा. करीब चार साल पहले महिला की हत्या कर उसके शव को ड्रम में डालने के आरोपी को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एडीजे कुलदीप सूत्रकार ने आरोपी अरथूना थाना इलाके के नाहली निवासी कमलेश पुत्र रामा रेटवा पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रकरण के अनुसार अरथूना थाना इलाके के जौलाना निवासी सफीक मोहम्मद पुत्र मोहम्मद हुसैन लखारा ने 29 फरवरी 2016 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि 28 फरवरी की शाम करीब छह बजे उसकी भाभी परतापुर निवासी सायरा पत्नी यूसुफ लखारा ने उसको फोन पर सूचना दी कि दादी नाहली निवासी फातमा पत्नी अहमद लखारा दोपहर 12 बजे से कही गायब है। इस जानकारी पर सफीक व उसकी पत्नी नाहली पहुंचे। फातमा की तलाश की गई तो वहां जानकारी मिली कि वह दिन में नाहली निवासी कमलेश पुत्र रामा रेटवा के घर की तरफ जाती हुई देखी गई है। इस पर जब कमलेश से पूछताछ की गई और उसके घर जाकर देखा तो लोके के ढक्कन वाले ड्रम में फातमा की लाश पड़ी हुई थी। आरोपी कमलेश ने फातमा की हत्या करने के बाद उसके पहने जेवरात उतारकर सबूत मिटाने के लिए लाश को लोहे के ड्रम में छिपा दिया। अपर लोक अभियोजक शाहिद खान पठान ने बताया कि प्रकरण की पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद एडीजे कुलदीप सूत्रकार ने आरोपी कमलेश को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित भी किया है। अदम अदाएगी छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।
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