दूसरे युवक को फंसाने के लिए शातिर ने गर्भवती महिला को उतारा था मौत के घाट, डायरी में लिखा फर्जी सुसाइड नोट उसने फोन करके अपने दोस्त को बुलाया। दोनों मोटरसाइकिल पर जबरन बिठाकर उसके गांव में सुनसान खण्डहर मकान में ले गए। डेविड का दोस्त उन्हें छोड़ कर चला गया और डेविड ने रातभर वहां उससे बलात्कार किया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपित डेविड को दोषी करार देते हुए भादंसं और लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अलग-अलग धाराओं में 10 साल के कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने पीडि़ता को पीडि़त प्रतिकर योजना का लाभ दिए जाने की अनुशंसा करते हुए निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भिजवाने के भी निर्देश दिए। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेशकुमार जोशी ने की।