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गेर खेलने गई बालिका का अपहरण कर बलात्कार किया, कोर्ट ने आरोपी को दी 10 साल कैद की सजा

locationबांसवाड़ाPublished: Jul 06, 2019 05:19:26 pm

Submitted by:

Varun Bhatt

धंबोला थाना क्षेत्र में 5 अप्रेल 2018 का मामला

banswara

गेर खेलने गई बालिका का अपहरण कर बलात्कार किया, कोर्ट ने आरोपी को दी 10 साल कैद की सजा

डूंगरपुर/बांसवाड़ा. गेर खेलने गई बालिका अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में विशिष्ठ न्यायालय लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के पीठासीन अधिकारी महेंद्रकुमार सिंहल ने आरोपित युवक को 10 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। धंबोला थाना क्षेत्र में पांच अप्रेल 2018 को एक लडक़ी स्कूल खेल मैदान में गेर के मेले में गई थी। वहां से लौटते समय बरछावाड़ा निवासी पप्पू उर्फ प्रकाश पुत्र गौतम खराड़ी और उसके साथी ने मोटरसाइकिल पर उसका अपहरण कर लिया। परिजनों को भनक लगने पर धंबोला थाने में प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपित को पकड़ा। जांच के बाद अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने सुनवाई के बाद प्रकाश को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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आरोपित की मां ने की थी पुष्टि
विशिष्ठ लोक अभियोजक भारतभूषण पण्ड्या ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि प्रार्थी को आरोपित की मां ने इस बारे में बताया था कि उसकी बेटी को उसका बेटा ही ले गया है। पुलिस जांच में भी इस बात की पुष्टि हुई थी। दूसरी ओर शुक्रवार को कोर्ट में आरोपित युवक के सामने ही अदालत ने सजा सुनाई। तब आरोपित युवक केवल सजा को सुनते ही रहा।
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