बांसवाड़ा

Rape Case : 10वीं की छात्रा का अपहरण कर बलात्कार, आरोपी को उम्रकैद की सजा

बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में दुकान से किया था नाबालिग का अपहरण

बांसवाड़ाJun 21, 2019 / 05:14 pm

Varun Bhatt

Rape Case : 10वीं की छात्रा का अपहरण कर बलात्कार, आरोपी को उम्रकैद की सजा

डूंगरपुर. बिछीवाड़ा क्षेत्र की एक दुकान से 10वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पोस्को कोर्ट के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 जनवरी 2016 को नाबालिग लडकी अपने घर से रात आठ बजे गांव की दुकान पर सामान खरीदने के लिए गई थी, तब आरोपी पाल पादर निवासी राजु उर्फ राजेंद्र पुत्र शंकर मसार और उसका एक साथी प्रवीण उसका अपहरण सेरावाड़ा और फिर रघुनाथपुरा ले गए। इस दौरान जब मौका मिला, तब नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया। बाद में इस मामले में बिछीवाड़ा थाने में प्रकरण दर्ज हुआ। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद राजू उर्फ राजेंद्र मसार को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक भारतभूषण पंड्या ने की।
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40 दिन तक दर्ज नहीं किया था मुकदमा
छात्रा का अपहरण होने से पीडि़ता अपनी 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाई थी। इसके आगे की पढ़ाई भी इसी कारण नहीं कर पाई। वहीं कोर्ट ने प्रतिकार स्कीम के तहत मुआवजा देने के लिए भी विधिक सेवा सहायता को लिखा है। बिछीवाड़ा की तत्कालीन पुलिस की भी इस प्रकरण में लापरवाही सामने आई। परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी और बताया था कि घटना के चार दिन पहले ही आरोपी ने स्कूल में जाकर पीडि़ता को धमकाया था। फिर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बाद में एसपी को परिवाद और आखिर में कोर्ट में इस्तागासा दाखिल किया, तब जाकर 40 दिन बाद मामला दर्ज किया गया।
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