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कॉलेज गई नाबालिग को जबरन भगा ले गया आरोपी, न्यायालय ने सुनाई चार साल के कठोर कारावास की सजा

locationबांसवाड़ाPublished: Sep 04, 2019 04:12:25 pm

Submitted by:

Varun Bhatt

banswara crime news : चार साल कैद और जुर्माने की सजा

कॉलेज गई नाबालिग को जबरन भगा ले गया आरोपी, न्यायालय ने सुनाई चार साल के कठोर कारावास की सजा

कॉलेज गई नाबालिग को जबरन भगा ले गया आरोपी, न्यायालय ने सुनाई चार साल के कठोर कारावास की सजा

बांसवाड़ा. नाबालिग को जबरन भगाने के आरोपी को विशेष न्यायालय (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 ) बांसवाड़ा ने चार साल कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी आनंदपुरी थाना इलाके का पचाल निवासी गोविंद पुत्र लालू पटेल है। प्रकरण के अनुसार 19 सितंबर को नाबालिग गांगड़तलाई स्थित अपने कॉलेज के लिए गई थी। उसी समय आरोपी गोविंद वहां आया और नाबालिग को जबरन भगाकर ले गया था। बाद में परिजनों को पता लगा कि आरोपी अपने मामा के घर है। थाने में दर्ज रिपोर्ट के बाद परिजन नाबालिग को लेकर आए। न्यायालय ने पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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पांच वाहन मालिकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज
बांसवाड़ा. बगैर किसी वैध दस्तावेज के गुजरात से बजरी लाकर बांसवाड़ा में बिक्री करने के आरोप में पांच वाहन स्वामियों के खिलाफ सोमवार को सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी प्रवीण सिंह ने बताया कि सात जुलाई को पुलिस ने बजरी के अवैध परिवहन पर पांच ट्रक जब्त किए थे। उक्त ट्रक बजरी से लदे हुए गुजरात से बांसवाड़ा की तरफ आ रहे थे। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने खान विभाग को सूचित किया। खान विभाग ने उक्त पांच ट्रक डिटेन करने के बाद सभी वाहन मालिकों को नोटिस दिया। इनमें से केवल दो वाहन मालिक रवि एवं राजेश ने नोटिस का जवाब देते हुए गुजरात की रॉयल्टी वाली रसीद प्रस्तुत की, लेकिन शेष की ओर से किसी प्रकार का कोई दस्तावज प्रस्तुत नहीं किया। इस पर खान विभाग ने अब कार्रवाई करते हुए पांच ट्रक मालिकों के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज कराया हैं। पुलिस के अनुसार खान विभाग के फोरमैन दीपक पुत्र रंगजी चरपोटा ने आरोपी वाहन मालिक लूनावाड़ा निवासी राजेश पुत्र छगन लाल, झालोद निवासी आसिफ खान पुत्र नासिर खान, गुजरात के थरात निवासी पदमा बाई पुत्र जोहाबाई, इंदौर के राजेश पुत्र मांगू सिंह तथा गुजरात नेगरेज निवासी रवि जैन पुत्र केसरीमल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इससे पूर्व सल्लोपाट थाना पुलिस ने इसी तरह के ट्रक मालिकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चुकी हैं।
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