बाराबंकी जिला कारागार के अधीक्षक आर.के. जायसवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जेलों में विचाराधीन कैदी जिनको किसी भी धारा में सात साल तक की सजा मिली है। उनकी रिहाई के लिए पांच जजों की कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने जिला कारागार के 64 विचाराधीन बंदी, जिन्हें अधिकरतम सात साल की सजो हो सकती है। उनकी रिहाई के आदेश मिले थे। जिस क्रम में आज परिवहन विभाग की पांच बसों से सभी 64 कैदियों को उनरके घर तक भिजवाया है। सभी कैदियों को कोरोना महामारी के बचाव के सारे तरीके भी बताए गए हैं।