बाराबंकी

दक्षिण कोरियाई नागरिक एन बियुंग किल को बड़ी राहत, भारत छोड़ने पर हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश

एन बियुंग किल फतेहपुर तहसील के घुंघटेर थाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत सेंटर संचालित कर रहे हैं…

बाराबंकीMar 08, 2018 / 10:44 am

नितिन श्रीवास्तव

दक्षिण कोरियाई नागरिक एन बियुंग किल को बड़ी राहत, भारत छोड़ने पर हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश

बाराबंकी. बाराबंकी में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत सेंटर संचालित कर रहे दक्षिण कोरियाई नागरिक एन बियुंग किल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए भारत से चले जाने संबंधी एक आदेश पर उसका पक्ष भी सुनने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने एन बियुंग किल को भारत छोड़ने संबंधी दी गई समय सीमा को भी एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया है।
 

हाईकोर्ट से राहत

हाईकोर्ट में यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने कोरियाई नागरिक दक्षिण कोरियाई नागरिक एन बियुंग किल की याचिका पर दिया। दक्षिण कोरियाई नागरिक एन बियुंग किल ने अपनी याचिका में कहा था कि वह बाराबंकी में रहता है। 13 फरवरी को बाराबंकी जिला प्रशासन ने उसे एक महीने में देश छोड़कर जाने का फरमान सुना दिया। जबकि जनवरी 2018 में उसके वर्किंग परमिट का समय खत्म होने से पहले ही उसने परमिट का समय बढ़ाने के लिए संबंधित कार्यालय में डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए थे।
 

दिए ये निर्देश

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एन बियुंग किल को 9 मार्च तक संबंधित प्राधिकारी के पास प्रत्यावेदन देने को कहा और आदेश दिया कि उनके प्रत्यावेदन पर नियमों को देखते हुए 16 मार्च तक निर्णय लिया जाए। आपको बता दें कि दक्षिण कोरियाई नागरिक एन बियुंग किल फतेहपुर तहसील के घुंघटेर थाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत सेंटर संचालित कर रहे हैं। जिसमें वे गरीब युवाओं को स्वरोजगार की शिक्षा देकर उनके सपनों को मुकाम तक पहुंचाने का काम ? कर रहे हैं।
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