वकीलों के साथ आपराधिक वारदात हुई तो नहीं करेंगे आरोपी की पैरवी
अभिभाषक परिषद ने बैठक में लिया निर्णय
बारां
Published: April 03, 2022 10:06:41 pm
बारां. अभिभाषक परिषद ने बैठक कर यह निर्णय लिया है कि अगर भविष्य में जिले में किसी भी अधिवक्ता के साथ आपराधिक वारदात हुई तो तो आरोपी की पैरवी कोई भी अधिवक्ता नहीं करेगा।
परिषद के अध्यक्ष कमलेश दुबे व महासचिव ललित नागर ने बताया कि राजस्थान में अभी तक अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हुआ है। जबकि पूरे देश में आए दिन अधिवक्ताओं के साथ गम्भीर आपराधिक वारदातें होती रहती हैं। कई राज्यों द्वारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू कर दिया गया है। राज्य में भी शीघ्र ही अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग भी परिषद ने की है। परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया है कि अगर किसी अधिवक्ता द्वारा ऐसे अपराधी की पैरवी परिषद के निर्णय के विरूद्ध की जाएगी तो उस को अर्थदण्ड के रूप में 21 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाएगा। इतना ही नहीं उसकी शिकायत बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को भी की जाएगी।
अध्यक्ष दुबे ने बताया कि अधिवक्ता के साथ आपराधिक वारदात करने वाले व्यक्ति की पैरवी जिले के बाहर के अधिवक्ता को भी नहीं करने दी जाएगी। उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। बारां जिला न्यायालय में किसी भी अधिवक्ता को पैरवी करने के लिए अभिभाषक परिषद द्वारा जारी वकालातनामा लगाया जाना आवश्यक होगा। अगर किसी अधिवक्ता द्वारा परिषद के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्ध बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि देश के कई राज्यों में स्थानीय सरकारों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू किया हुआ है। राजस्थान के अधिवक्ता भी लंबे समय से इसको प्रदेश में लागू करने की मांग कर रहे हैं।

वकीलों के साथ आपराधिक वारदात हुई तो नहीं करेंगे आरोपी की पैरवी
पत्रिका डेली न्यूज़लेटर
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