जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष टीना शर्मा पत्नी प्रमोद कुमार शर्मा जाति ब्राह्राण निवासी झालावाड़ रोड़ जेल के सामने आमापुरा ने परिवाद लगाया था। परिवाद में बताया था कि उसका एक खाता एस. बी. आई. की शाखा तैल फैक्ट्री में स्थित है। इस पर एटीएम कार्ड जारी हो रखा है । उसके खाते में दिनांक 23 जनवरी को कुल जमा राशि 4,26 ,951 रूपए थे। 29.जनवरी को उसके पति प्रमोद शर्मा के मोबाइल नम्बर पर एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया। उसने े पूछा की क्या आपने अपने खाते से 20-20 हजार रूपए के चार ट्रांजेक्शन कर 8 0,000/-रूपए की राशि निकाली है। इस पर पति प्रमोद द्वारा इंकार करने पर फ ोन काट दिया। इसके बाद शाखा में जाकर उन्होंने मालूम किया तो पता चला की उनके खाते से 20-20 हजार रूपए चार बार में अलग-अलग एस.बी.आई. बैंक के एटीएम से कुल 8 0,000/-रूपए अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुरी शहर में निकाल लिए गए।
जिला मंच अध्यक्ष पवन एन.चन्द्र. एंवं सदस्या श्रीमती मधु नामा ने दोनों पक्षों की बहस सुन कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा तैलफैक्ट्री बारां को 8 0,000 रूपए एक माह में अदा करने का आदेश दिया।