जघन्य अपराध : बेरहमी से काट दिए थे महिला के पैर, हत्या करने की अब भुगतेगा उम्रकैद
कोर्ट ने आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया
बारां
Published: April 01, 2022 11:01:23 pm
बारां. न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजीत कुमार ङ्क्षहगर ने अभियुक्त लालचंद पुत्र बाबूलाल जाति बेरवा निवासी तिसाया को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक भारतभूषण सक्सेना ने बताया कि नाबालिग फरियादिया पूजा बैरवा ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें उसने बताया कि वह उसकी दादी नटीबाई बेरवा खेत पर थे। वहां बकरियां आ गई, जिनको दादी ने निकाल दिया तो उस बात को लेकर गांव के लालचंद ने कुल्हाड़ी से दादी के गर्दन, सिर, मुंह, पैरों पर वार कर दिया। कुल्हाड़ी से दोनों पैर काट दिए। इससे उसकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पर सदर थाना में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया गया। इस दौरान अनुसंधान में फरियादीया व गवाह के बयान तथा जांच के आधार पर प्रकरण में अभियुक्त लालचंद को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय के समक्ष कुल 14 गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त लालचंद को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
इधर, चलती बाइक से महिला गिरी, मौत
बारां. शहर के मांगरोल रोड पर समसपुर के समीप शुक्रवार को चलती बाइक से गिरने से घायल हुई एक विवाहिता की मृत्यु हो गई। कोतवाली प्रभारी मांगेलाल यादव ने बताया कि शुक्रवार को निकटवर्ती मियाड़ा गांव निवासी चेतन सुमन व उसके भाई की पत्नी रेखा बालक रूद्र को चिकित्सक को दिखाने के लिए बारां आए थे। यहां से वापस लौटते समय समसपुर गांव के निकट अचानक बाइक पर पीछे बैठी रेखा चक्कर आने से बालक रुद्र के साथ नीचे गिर गई तथा सिर में चोट लगने से घायल हो गई। बाद में उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

जघन्य अपराध : बेरहमी से काट दिए थे महिला के पैर, हत्या करने की अब भुगतेगा उम्रकैद
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