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भाजपा विधायक के पिता पूर्व एमएलए को छात्रा के अपहरण और गैंग रेप मामले में उम्र कैद की सजा

locationबरेलीPublished: Oct 31, 2021 09:08:32 am

– एमपी/एमएलए कोर्ट ने 30 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया- अन्य दो तेजेन्द्र सागर और मीनू शर्मा को पहले ही उम्रकैद की सजा

भाजपा विधायक के पिता पूर्व एमएलए को छात्रा के अपहरण और गैंग रेप मामले में उम्र कैद की सजा

भाजपा विधायक के पिता पूर्व एमएलए को छात्रा के अपहरण और गैंग रेप मामले में उम्र कैद की सजा

बरेली. भारतीय जनता पार्टी विधायक कुशाग्र सागर के पिता व बसपा के पूर्व विधायक योगेन्द्र सागर को एक छात्रा के अपहरण, गैंग रेप मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद के साथ 30 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है।
योगेन्द्र सागर बिल्सी से बसपा के विधायक थे :- मामला बदायूं जिले के बिल्सी का वर्ष् 2008 का एक बहुचर्चित अपहरण व रेप कांड है। बदायूं के पूर्व विधायक योगेन्द्र सागर बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे। वर्ष 2008 में उनके ऊपर स्नातक की छात्रा के अपहरण के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। यूपी पुलिस ने मामला दर्ज कर, जांच शुूरू की थी। जिस समय यह घटना हुई थी, उस समय बहुजन समाज पार्टी शासन में थी। और योगेन्द्र सागर बिल्सी से बसपा के विधायक भी थे।
दो अन्य को उम्रकैद :- बसपा शासन के बाद से इस मामले की जांच ने गति पकड़ी और योगेन्द्र सागर के साथ अन्य दो आरोपितों तेजेन्द्र सागर और मीनू शर्मा को पहले ही उम्रकैद की सजा हो गई। पूर्व विधायक योगेन्द्र सागर को 23 अप्रैल 2008 को बिल्सी की छात्रा के अपहरण तथा सामूहिक दुष्कर्म मामले में करीब 13 वर्ष बाद सजा मिली है।
पीड़ित छात्रा शादी हुई :- शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने सुनवाई के बाद योगेन्द्र सागर को उम्र कैद के साथ 30 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। इस मामले में पीड़ित छात्रा शादी करके अपना घर बसा चुकी है।
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