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बरेली

भाजपा मेयर को पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट में मंजूर

हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मेयर उमेश गौतम को मेयर पद से बर्खास्त करने की मांग की गई थी।

बरेलीFeb 09, 2019 / 10:46 am

suchita mishra

बरेली। प्रदेश में भाजपा के सबसे चर्चित मेयर डॉ० उमेश गौतम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मेयर उमेश गौतम को पद से हटाने की याचिका हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने पूर्व मेयर आईएस तोमर के करीबी मुनीश शर्मा, भाजपा पार्षद विपुल लाला और पूर्व पार्षद राजेश तिवारी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जमीन पर मेयर की यूनिवर्सिटी का कब्जा होने को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मेयर को पद से बर्खास्त करने की मांग की थी। याचिका में प्रमुख सचिव नगर विकास और नगर आयुक्त को भी पार्टी बनाया गया है। कोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए मेयर, नगर आयुक्त और प्रमुख सचिव नगर विकास को नोटिस जारी कर आरोपों पर जवाब दाखिल करने को कहा है, अब इस मामले की अगली सुनवाई पांच मार्च को होगी।
क्या है मामला
रजऊ परसपुर में ट्रंचिंग ग्राउंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट व शहर को स्वच्छता सुधार कार्यक्रम के तहत तीन नवंबर 1977 में गजट जारी हुआ था। याचिका दायर करने वालों के अनुसार 25 जुलाई 2005 को फरीदपुर एसडीएम ने जमीन की जांच की थी। जांच में पाया गया था कि नगर निगम की जमीन की नौ बीघा जमीन पर इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी का कब्जा है। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन वर्तमान मेयर उमेश गौतम है। जांच रिपोर्ट आने के बाद 18 फरवरी 2006 को मेयर ने खुद स्वीकार किया था कि 0.590 हेक्टेयर भूमि पर उनके संस्थान का कब्जा है। याचिका दाखिल करने वालों के अनुसार भारत के संविधान अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अधिकारपृच्क्षा के संबंध में याचिका दाखिल की गई है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव और नगर आयुक्त को भी इसमें पार्टी बनाया गया है।
याचिकाकर्ताओं में खुशी की लहर
हाईकोर्ट में मेयर के खिलाफ याचिका मंजूर होने के बाद याचिका दाखिल करने वालों में खुशी की लहर है। याचिका स्वीकार होने के बाद दोनों पक्ष अब तैयारी में जुट गए हैं।

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