इतना लगेगा जुर्माना
नगर निगम कुल 33 कृत्यों पर जुर्माना लगाएगा जिसमें भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर 500 रुपये, दुकानदारों द्वारा खुले में गन्दगी डालने पर एक हजार, सैलून संचालकों द्वारा खुले में बाल फेंकने पर 500 रुपये, खुले में शौच करने पर 500 रुपये, सार्वजनिक स्थानों और सड़क पर थूकने पर 100 रुपये और सार्वजनिक स्थानों या सड़क पर टॉयलेट करने पर भी 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही अन्य कृत्यों पर भी जुर्माना डाला जाएगा।
नगर निगम कुल 33 कृत्यों पर जुर्माना लगाएगा जिसमें भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर 500 रुपये, दुकानदारों द्वारा खुले में गन्दगी डालने पर एक हजार, सैलून संचालकों द्वारा खुले में बाल फेंकने पर 500 रुपये, खुले में शौच करने पर 500 रुपये, सार्वजनिक स्थानों और सड़क पर थूकने पर 100 रुपये और सार्वजनिक स्थानों या सड़क पर टॉयलेट करने पर भी 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही अन्य कृत्यों पर भी जुर्माना डाला जाएगा।
विधिक राय के बाद लगेगा जुर्माना
नगर निगम ने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए 33 कृत्यों पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया है, जिसे इस बोर्ड बैठक में पास हो जाना था लेकिन इस मामले में एक पार्षद द्वारा ये आपत्ति लगा दी गई कि जुर्माना विधिक राय लेने के बाद ही वसूला जाए। इसके बाद बोर्ड समिति ने सभी पार्षदों की सहमति से इस प्रस्ताव को इस शर्त पर पास कर दिया कि जुर्माना विधिक राय लेने के बाद ही वसूला जाएगा।
नगर निगम ने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए 33 कृत्यों पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया है, जिसे इस बोर्ड बैठक में पास हो जाना था लेकिन इस मामले में एक पार्षद द्वारा ये आपत्ति लगा दी गई कि जुर्माना विधिक राय लेने के बाद ही वसूला जाए। इसके बाद बोर्ड समिति ने सभी पार्षदों की सहमति से इस प्रस्ताव को इस शर्त पर पास कर दिया कि जुर्माना विधिक राय लेने के बाद ही वसूला जाएगा।