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सावधान ! चुनाव चल रहा है, ज्यादा नकदी लेकर न चलें

locationबरेलीPublished: Nov 14, 2017 08:17:38 pm

चुनाव आयोग ने नकदी लेकर चलने वालों के लिए गाइडलाइन जारी की है।

cash limit

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बरेली। प्रदेश में इस समय नगर निकाय चुनाव का शोर है। ऐसे में चुनाव आयोग ने नकदी लेकर चलने वालों के लिए गाइडलाइन जारी की है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनता और राजनीतिक दलों से निर्वाचन के दौरान निर्धारित मात्रा से अधिक नगदी के साथ संचालित न करने की अपेक्षा की है।
इतनी नकदी मिलने पर दिखाने होंगे कागज
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी आवश्यक उद्देश्य से निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे ले जाने के लिए उसके पास ऐसे धन के श्रोत हो। वहीं राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि कोई व्यक्ति बिना वैध कागजात के दो लाख रुपये से अधिक नकदी लेकर निर्वाचन के दौरान जनपद में संचरण न करे। यदि ऐसे व्यक्ति जिसके पास दो लाख से अधिक धनराशि पायी जाती है और उसका कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो संदेह का पर्याप्त आधार है कि इसका प्रयोग मतदाताओं को रिश्वत देने में किया जा सकता है तो उक्त धनराशि को जब्त करते हुए सुसंगत प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जाएगी। इसकी सूचना आयकर विभाग को भी दी जाएगी।
इस नंबर पर करें शिकायत
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि व्यय सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त करने के लिए कलेक्ट्रेट, बरेली के कक्ष संख्या एक में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष नम्बर 0581-2511733 है। यह नियंत्रण कक्ष मतगणना के दिवस तक चौबीस घंटे कार्यरत है। राजनीतिक दल, प्रत्याशी एवं आम जनता के व्यक्तियों द्वारा इस दूरभाष नम्बर पर व्यय सम्बन्धी शिकायतें दर्ज करायी जा सकती है।
शासन के निर्देशों का करें पालन
जिलाधिकारी आर विक्रम सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 के मतदान दिवस दिनांक 29 नवम्बर 2017 को जिन क्षेत्रों में मतदान होना है। उक्त दिनांक को बंदी का दिन नहीं है तो मतदान का वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा। इसलिए सभी दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठान के सेवायोजकों से अपेक्षा है कि शासन के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करें।
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