चेक बाउंस होने पर एक साल की जेल
चेक बाउंस होने पर अदालत ने मां दुर्गा ट्रेडर्स के प्रोपराइटर जया बंसल को एक साल की सजा सुनाई, साथ ही 25 लाख रुपए का हर्जाना लगाया।

बरेली। चेक बाउंस होने पर अदालत ने मां दुर्गा ट्रेडर्स के प्रोपराइटर को दोषी ठहराते हुए साल भर की कैद की सजा सुनाई है । साथ ही कोर्ट ने 25 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया । यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट मृंत्युजय श्रीवास्तव ने दिया।
ये था मामला
कोर्ट में अपने वकील मृगेंद्र सिंह के जरिए दायर किए गए वाद में वादी शरद जायसवाल ने कहा कि वह कुमार वाटिका नैनीताल रोड स्थित कृष्णा इंटरप्राइजेज का प्रोपराइटर है । उसका अपनी फर्म के नाम से बैंक में खाता है। जिसका संचालन वह स्वयं करता है । उसकी रिश्तेदार एवं अभियुक्ता जया बंसल की फर्म का नाम मां दुर्गा ट्रेडर्स है, जिसका हेड ऑफिस न्यू आजाद पुरम में है । उसकी फर्म से जया बंसल की फर्म ने 1 मार्च 2016 को 20 लाख 16 हजार 825 रुपए का सामान खरीदा और उसके बदले में उसकी फर्म के नाम इतनी ही धनराशि का एक अकाउंट पेयी चेक अपने हस्ताक्षर कर दिया और कहा कि बैंक से रुपयों का भुगतान प्राप्त कर लें ।
शरद जायसवाल के मुताबिक जब भुगतान के लिए अपनी फर्म के बैंक खाते में उस चेक को लगाया तो बैंक ने खाते में पर्याप्त धन न होने की बात कहते हुए चेक वापस कर दिया । इसकी वजह से उसको भुगतान नहीं हो सका । इसके बाद उन्होंने अभियुक्ता को नोटिस भेजकर पंद्रह दिन के अंदर चेक की धनराशि का भुगतान करने को कहा । बावजूद इसके महिला ने भुगतान नहीं किया । तब उसने परिवाद दायर किया। अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने अभियुक्ता जया बंसल को दोषी ठहराते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा अभियुक्ता को 25 लाख 16 हजार 825 रुपए हर्जाने के तौर पर देने का आदेश दिया । हर्जाना न देने पर एक साल की और सजा का आदेश भी कोर्ट ने दिया ।
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