
बरेली। डोहरा रोड पर बिना लाइसेंस के संचालित हो रही आतिशबाजी की दुकान "हितैषी ट्रेडर्स" को एसडीएम सदर गोविंद मौर्य और सीओ की टीम ने छापेमारी कर सील कर दिया। दुकान का लाइसेंस अभी तक नवीनीकृत नहीं हुआ था, और पटाखों को दुकान के बाहर एक मीटर तक फैला कर रखा गया था, जिससे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हो रहा था। इसके अलावा, पटाखों के पास ही बिजली के स्विच लगे हुए पाए गए, जिससे हादसे का खतरा और बढ़ गया था।
आंवला के कल्याणपुर में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सख्त कदम उठाए हैं। बिना अनुमति के पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। डीएम ने सभी एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
हितैषी ट्रेडर्स पहले सौ फुटा रोड पर संचालित होता था, लेकिन वहां पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगने के बाद दुकानदार ने डोहरा रोड पर कारोबार शुरू कर दिया। हालांकि, नए स्थान के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया गया था, जो कि आवश्यक है। पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और तहसील की रिपोर्ट के बाद ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा सकता है।गुरुवार शाम को बिना लाइसेंस की दुकान की शिकायत मिलने पर एसडीएम सदर गोविंद मौर्य ने पुलिस टीम के साथ मौके पर छापेमारी की और दुकान को सील कर दिया।
प्रशासन दीवाली के दौरान किसी भी संभावित हादसे को रोकने के लिए पूरी एहतियात बरत रहा है। कलेक्ट्रेट में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहां अवैध पटाखों की दुकानों और गोदामों की सूचना दी जा सकती है। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम (न्यायिक) देश दीपक सिंह ने कहा कि दीवाली पर आतिशबाजी बेचने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के पटाखों का भंडारण और बिक्री करना कानूनन अपराध है, और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Published on:
25 Oct 2024 11:04 am
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