बाड़मेर

बाड़मेर के 6 व बालोतरा शहर के 4 क्षेत्रों में आज से 7 दिन का लॉकडाउन

-जिला कलक्टर ने जारी किए जीरो मोबिलिटी के आदेश-कफ्र्यू वाले क्षेत्रों में लोगों को लेने होंगे पास-बाड़मेर के दस वार्ड क्षेत्र तथा बालोतरा के 4 वार्ड के एरिया में कफ्र्यू

बाड़मेरAug 06, 2020 / 08:14 pm

Mahendra Trivedi

बाड़मेर के 6 व बालोतरा शहर के 4 क्षेत्रों में आज से 7 दिन का लॉकडाउन,बाड़मेर के 6 व बालोतरा शहर के 4 क्षेत्रों में आज से 7 दिन का लॉकडाउन,बाड़मेर के 6 व बालोतरा शहर के 4 क्षेत्रों में आज से 7 दिन का लॉकडाउन

बाड़मेर। जिले के बाड़मेर एवं बालोतरा शहरों में कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अत्यधिक संक्रमण वाले चयनित स्थानों पर शुक्रवार से 7 दिनों के लिए कफ्र्यू लगाया जाकर निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिला कलक्टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार कफ्र्यू 13 अगस्त रात्रि 12 बजे तक के लिए लगाया गया है।
यहां रहेगा लॉकडाउन
बाड़मेर शहर
-वार्ड 2, 3 एवं 4 में तनसिंह सर्कल से पनघट रोड होते हुए हनुमान मंदिर तक
-वार्ड 7 में आचार्यों का वास
-वार्ड 10 में रोहिडा पाड़ा रोड से सामुदायिक भवन तक
-वार्ड 11 में जैन न्याति नोहरा से चौहटन रोड रेलवे फाटक तक
-वार्ड 32 में स्टेशन रोड को छोड़कर वार्ड का दक्षिण भाग तथा
-वार्ड 48, 49 एवं 50 बेरियों का वास
बालोतरा शहर
-वार्ड 7 में सुरेंद्र जैन वाली संपूर्ण गली एवं सुंदर कॉम्पलेक्स
-वार्ड 11 में मनावत पान भंडार व महावीर वाचनालय से लेकर संपूर्ण नयापुरा
-वार्ड 16 में वेस्ट इंडिया कूरियर से लेकर नबदेश्वर महादेव मंदिर तक, लखमी चंद जैन के मकान से लेकर रेलवे लाइन तक संपूर्ण गली व डागा हॉस्पिटल की पूरी गली
-वार्ड 30 में समदड़ी रोड से माली समाज भवन वाली की पूरी गली एवं रणवीर चौक की संपूर्ण गली तक
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अनुमत एवं प्रतिबंधित गतिविधियां
कफ्र्यू के दौरान समस्त राजकीय कार्यालय, निजी कार्यालय, स्वायत्तशासी संस्थाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा, राजकीय चिकित्सालय, निजी चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, समस्त चिकित्सा संबंधी प्रतिष्ठान, मेडिकल कॉलेज, स्थानीय दूध विक्रेता एवं दूध डेरिया खुल सकेंगे। कफ्र्यू क्षेत्र में चिकित्सा के लिए आने वाले रोगियों के लिए परिवहन अनुमत रहेगा तथा एंबुलेंस, ऑन ड्यूटी अनुबंध सहित सरकारी वाहन एवं अग्निशमन तथा कानून एवं आपात सेवाएं अनुमत रहेगी।
साथ ही छूट वाली श्रेणी के कार्मिकों के व्यक्तिगत वाहन, सुरक्षाबलों के वाहन, अनुबंधित वाहन (उनके पास वैद्य वाहन पहचान पत्र या पास हो) को अपने कार्य स्थान एवं कार्य स्थल से निवास स्थल आने-जाने की अनुमति रहेगी। अंत्येष्टि के मामले में 20 से अधिक व्यक्ति एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। कफ्र्यू क्षेत्र में निवासरत तेल कंपनियों से संबंधित कामिज़्क जिला परिवहन अधिकारी व संबंधित उपखंड अधिकारी की अनुमति उपरांत अपने कार्यस्थल पर आवागमन कर पाएंगे।
कफ्र्यू पास जारी होंगे
व्यक्तिगत आपातकालीन स्थिति यथा किसी रिश्तेदार की मृत्यु, बीमारी एवं परीक्षा या अन्य कोई आपातकालिक स्थिति में संबंधित उपखंड अधिकारी कफ्र्यू पास दे सकेंगे। कफ्र्यू क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति कफ्र्यू ग्रस्त क्षेत्र से बाहर अपने कार्यालय, दुकान, प्रतिष्ठान आदि पर जाने के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी से कफ्र्यू पास प्राप्त कर सकेंगे। समस्त लोक परिवहन वाहन आवागमन के लिए अनुमत रहेंगे। उक्त अनुमत गतिविधियों के अतिरिक्त समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
बाजार 9 से 5 बजे तक खुलेगा
बाड़मेर तथा बालोतरा में लॉकडाउन वाले क्षेत्र को छोड़कर शेष बाजार भी अनुमत समय में ही खुल पाएगा। दोनों स्थानों पर बाजार प्रात: 9 से शाम 5 बजे तक ही खुल पाएगा। इसी तरह दोनों स्थानों पर सब्जी मंडी में भी पूर्व की व्यवस्था कायम रहेगी। यहां आमजन का प्रवेश वर्जित होगा तथा केवल परिचय पत्र युक्त होलसेल तथा खुदरा व्यापारी ही प्रवेश कर पाएंगे।
रात्रिकालीन कफ्र्यू
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपायों के अंतर्गत पूरे जिले में रात 9 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू रहेगा एवं इस दौरान आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
स्थानीय स्तर पर दूसरी बार लॉकडाउन
बाड़मेर शहर में स्थानीय प्रशासन की ओर से यह दूसरी बार लॉकडाउन लगा है। इससे पहले 3 से 10 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया था।
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अधिक संक्रमण वाले 10 क्षेत्रों में कफ्र्यू
अत्यधिक संक्रमण वाले जोन में कफ्र्यू लगाया गया है। जिसमें बाड़मेर शहर के 6 तथा बालोतरा शहर के 4 क्षेत्र शामिल है। यहां अनुमत के अलावा सभी गतिविधियां अगले सात दिनों तक प्रतिबंधित रहेगी।
विश्राम मीणा, जिला कलक्टर बाड़मेर

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