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कोरोना : बाड़मेर में नियमों में बदलाव, किराने की दुकानें और सब्जी मंडी को दोपहर 12 बजे करना होगा बंद

locationबाड़मेरPublished: Apr 21, 2021 09:36:03 pm

Submitted by:

Mahendra Trivedi

-व्यापार संघ के साथ बैठक के बाद निर्णय-किराने और सब्जी की होम डिलीवरी को बढ़ाने पर जोर

कोरोना : बाड़मेर में आज से नियमों में बदलाव, किराने की दुकानें और सब्जी मंडी को दोपहर 12 बजे करना होगा बंद

कोरोना : बाड़मेर में आज से नियमों में बदलाव, किराने की दुकानें और सब्जी मंडी को दोपहर 12 बजे करना होगा बंद

बाड़मेर। जिले में लगातार कोरोना सक्रमण के मद्देनजर अब किराना एवं खाद्य पदार्थों की दुकानें प्रात: 7 से 12 बजे तक ही खुलेगी। यह आदेश गुरुवार से लागू हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में दुकानें शाम 5 बजे खुली रहती थी।
कार्यवाहक जिला कलक्टर मोहनदान रतनू ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है एवं बुधवार को करीब 200 नए पॉजिटिव मिले है। बढ़ते संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर बुधवार को व्यापार संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान कार्यवाहक जिला कलक्टर रतनू ने कहा कि खाद्य पदार्थ एवं किराने के सामान की खुदरा एवं थोक दुकाने प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खोली जा सकेगी। इसके अतिरिक्त होम डिलीवरी की व्यवस्था शाम 5 बजे तक के लिए अनुमति होगी।
दोपहर 12 बजे तक बेच सकेंगे सब्जी-फल
मंडियां, फल एवं सब्जियां प्रात: 5 से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होंगी एवं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि सब्जियां एवं फलों को ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा अथवा मोबाइल वैन द्वारा डोर टू डोर होम डिलीवरी के माध्यम से शाम सात बजे तक बेचा जा सकेगा।
केवल दूध बेचने वालों को शाम 5 बजे तक छूट
डेयरी एवं दूध तथा पशु चारा से संबंधी खुदरा एवं थोक दुकानें प्रात: 5 से शाम 5 बजे तक अनुमत होंगी एवं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि दूध डेयरी की श्रेणी में केवल वे ही दुकाने सम्मिलित होंगी, जिनमें केवल दूध डेयरी से संबंधित उत्पादों का विक्रय होता है। वे दुकाने जिनमें किराने के साथ अथवा अन्य खाद्य पदार्थों के साथ डेयरी उत्पादों को विक्रय किया जाता है वे दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खोले जाने की अनुमति होगी।
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