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जागरूक होगा उपभोक्ता, तभी रूकेगी ठगी

locationबाड़मेरPublished: Dec 24, 2018 07:56:31 pm

Submitted by:

Mahendra Trivedi

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Conscious consumer will, Only then will stop

Conscious consumer will, Only then will stop

जागरूक होगा उपभोक्ता, तभी रूकेगी ठगी
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस विशेष : मुंबई से हुई थी उपभोक्ता हितों की पैरवी की शुरुआत

बाड़मेर . उपभोक्ता के साथ कई जगह ठगी सीधे-सीधे हो रही है। मजबूरी में उपभोक्ता ठगे जा रहे हैं। जागरूकता में कमी भी आड़े आ रही है। बढ़ती तकनीकी में भी उपभोक्ताओं के ठगे जाने के लिए नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं लेकिन एक बात पर अमल किया जाए तो ठगी से बचा जा सकता है और वो है जागरूकता। उपभोक्ता किसी भी वस्तु या सेवा लेने से पहले उसकी जानकारी कर ले तो अधिकांश मामलों में ठगी से बच सकते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं। लेकिन कई उपभोक्ता उन तक पहुंचते नहीं हैं। ऐसे में ठग बच जाते हैं। सबसे अधिक ठगी रोजमर्रा वस्तुओं की खरीद में होती है। यहां उपभोक्ता जानते हुए भी एक-दो रुपया समझकर छोड़ देता है। लेकिन यह व्यापारी के लिए फिर सभी से ठगी का रास्ता खोल देती है।
इसलिए मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस
यह दिवस 24 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपति ने वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित किया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाना है और उनके हितों की रक्षा एवं विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाना है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसने जितनी पैसेे दिए, उसकी कीमत की पूरी वस्तु या सेवा मिलनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है।
उपभोक्ता के अधिकार
अनुचित व्यापार पद्धतियों या उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध निपटान का अधिकार
सूचना संपन्न उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार
सामान अथवा सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, स्तर और मूल्य, जैसा भी मामला हो, के बारे में जानकारी का अधिकार
जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक सामान और सेवाओं के विपणन के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार
उपभोक्ताहितों पर विचार करने के लिए बनाए गए विभिन्न मंचों पर प्रतिनिधित्व का अधिकार
जहां तक संभव हो उचित मूल्यों पर विभिन्न प्रकार के सामान तथा सेवाओं तक पहुंच का आश्वासन
अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार
यहां भी कर सकते
हैं शिकायत
राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाइन: 1800-11-4000
इस नंबर पर करें एसएमएस 8130009809
उमंग एप से भी हो सकती है शिकायत
शिकायत निवारण का अधिकतम समय 60 दिन निर्धारित
शिकायत को आप ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं।
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