शहर के नगर परिषद क्षेत्र में निर्माणधीन प्रत्येक भवन निर्माण से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी निर्माणाधीन स्थल पर आमजन को उपलब्ध करवाने का निमय जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते कागजों में दफन हो गया है। साथ ही शहर में कई निर्माणधीन मकान नियमों को दरकिनार कर निर्माण कार्य करवा रहे है। साथ ही निर्माण कार्य स्थल पर बोर्ड नहीं होने पर अवैध निर्माण भी बढ़ रहे है। जबकि नियमानुसार कार्य स्थल पर जानकारी बोर्ड नहीं होने की स्थिति में नगर परिषद 50 हजार रुपए का जुर्माना वसूल सकती है, लेकिन नगर परिषद ने कभी कोई जुर्माना नहीं वसूला है। ऐसे में निर्माणकर्ताओं के हौसले बुलंद हो गया है।
यह है निमय
शहर में भवन निर्माण स्वीकृति जारी होने के बाद निर्माणकर्ता को बिल्डिंग स्थल पर 4*4 का बोर्ड लगवाना होता है। जिस पर संनिर्माण करने वाले व्यक्ति या अभिकरण का नाम, पता, नंबर, भवन स्थल की विशिष्टयां साथ ही नगर परिषद की ओर जारी स्वीकृति की कॉपी सहित कई तहर की जानकारी अंकित करना अनिवार्य है।
– कार्रवाई करेंगे नियमानुसार
निर्माण स्थल पर भवन मालिक को पूर्ण रिपोर्ट के साथ बोर्ड लगाना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं कर रहे है तो कल ही आयुक्त को निर्देशित कर कार्रवाई करेंगे। साथ ही सभी मकान निर्माण स्थल पर बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें। – दिलीप माली, सभापित, नगर परिषद, बाड़मेर