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नोटिस के बाद 7 दिन में भरना पड़ेगा 11.55 लाख जुर्माना, नहीं भरा तो एकसाथ 91 के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर

locationबाड़मेरPublished: Nov 12, 2022 09:38:09 pm

Submitted by:

Mahendra Trivedi

टीमों ने 91 स्थानों पर पकड़ी बिजली चोरी, 11.55 लाख का जुर्माना
-सतर्कता जांच के विशेष अभियान में कुल 310 स्थानों पर कार्रवाई

नोटिस के बाद 7 दिन में भरना पड़ेगा 11.55 लाख जुर्माना, नहीं भरा तो एकसाथ 91 के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर
नोटिस के बाद 7 दिन में भरना पड़ेगा 11.55 लाख जुर्माना, नहीं भरा तो एकसाथ 91 के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर
बढ़ती विद्युत छीजत, सीसीसी पर दर्ज शिकायतों एवं रबी की सीजन में विद्युत चोरी की आशंका के मद्देनजर विशेष सतर्कता जांच अभियान में कुल 310 स्थानों पर सतर्कता जांच कर 81.06 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसमें 91 स्थानों पर विद्युत चोरी पकड़ते हुए 11.55 लाख एवं 219 स्थानों पर विद्युत दुरुपयोग के मामले पकड़ दोषीं के खिलाफ 69.51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता अजय माथुर ने बताया कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में जारी निर्देशों की पालना में 3 व 4 नवंबर को सतर्कता जांच अभियान चलाया गया। जिसमें 3 नवंबर को 102 स्थानों पर जांच में 35 स्थानों पर चोरी व 67 पर दुरुपयोग के मामले पकड़े गए। इसी क्रम में 4 नवंबर को 72 स्थानों पर जांच में 23 स्थानों पर चोरी व 49 स्थानों पर विद्युत दुरुपयोग के प्रकरण बनाए गए। इसी तरह निगम निर्देशानुसार 9 व 10 नवंबर को सतर्कता जांच अभियान चलाया गया जिसमें 9 नवंबर को 16 स्थानों पर विद्युत चोरी व 52 पर विद्युत दुरुपयोग व 10 नवंबर को 17 स्थानों पर चोरी व 52 स्थानों पर विद्युत दुरुपयोग के मामले पकड़े गए। सतर्कता जांच प्रतिवेदन भरने के बाद विद्युत चोरी का राजस्व मूल्यांकन किया गया। जिसमें विद्युत चोरी करने वालों पर 11.55 लाख रुपए एवं विद्युत दुरुपयोग पर 69.51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
सीसीसी पर दर्ज शिकायतों पर कार्यवाही
सतर्कता जांच के दौरान जिले के अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंताओं के साथ-साथ सतर्कता शाखा दल ने सीसीसी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को लेकर कार्यवाही की गई। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि आप-पास कहीं विद्युत चोरी करते हुए पाए जाने पर सूचना विद्युत विभाग के हैल्प डेस्क, सीसीसी पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकती हैं।
जुर्माना नहीं भरने पर दर्ज होगी एफआईआर
विद्युत चोरी करने वाले दोषी उपभोक्ता/गैर उपभोक्ता के निगम निर्धारित राजस्व राशि को जमा करने के लिए 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद भी दोषियों के जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर विद्युत चोरी निरोधक थाना बाड़मेर में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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