थार एक्सप्रेस में निर्धारित से अधिक सामान, 28 यात्रियों से वसूला 3 लाख से अधिक सीमा शुल्क
बाड़मेरPublished: Aug 11, 2019 08:15:57 pm
पाकिस्तान से आई थार लिंक एक्सप्रेस (thar link express) से भारत आए कुल 165 यात्रियों (passangers) के सामान की गहन तलाशी ली। गोधरा (गुजरात) निवासी 28 यात्रियों के कब्जे से अत्यधिक मात्रा में कपड़े (cloths), कॉस्मेटिक्स, मसाले आदि बरामद हुए। जिनका मूल्य भारतीय मूल के एक अंतरराष्ट्रीय यात्री के लिए निर्धारित छूट सीमा 50 हजार रुपए से कहीं अधिक होने के कारण कुल तीन लाख छब्बीस हजार रुपए का सीमा-शुल्क (custom duty) यात्रियों से वसूल (recovered) किया गया।
थार एक्सप्रेस में निर्धारित से अधिक सामान, 28 यात्रियों से वसूला 3 लाख से अधिक सीमा शुल्क
बाड़मेर. मुनाबाव रेलवे स्टेशन (munabao railway station) पर तैनात कस्टम अधिकारियों (custom officers) ने शनिवार रात्रि को पाकिस्तान से आई थार लिंक एक्सप्रेस से भारत आए कुल 165 यात्रियों के सामान की गहन तलाशी ली। जिसमें कुछ यात्रियों के पास निर्धारित मात्रा से अधिक सामान (excess baggage) मिलने पर सीमा शुल्क (custom duty) वसूल किया गया।
कस्टम के सहायक आयुक्त एम. एल शेरा के अनुसार गोधरा (गुजरात) निवासी 28 यात्रियों के कब्जे से अत्यधिक मात्रा में कपड़े, कॉस्मेटिक्स, मसाले आदि बरामद हुए। जिनका मूल्य भारतीय मूल के एक अंतरराष्ट्रीय यात्री (internationl passanger) के लिए निर्धारित छूट सीमा 50 हजार रुपए से कहीं अधिक होने के कारण कुल तीन लाख छब्बीस हजार रुपए का सीमा-शुल्क यात्रियों से वसूल किया गया। थार एक्सप्रेस (thar express) के बंद होने की खबरों के बीच यात्री बहुत अधिक सामान लेकर मुनाबाव रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे।
गिरफ्तारी और सजा भी हो सकती है
सहायक आयुक्त ने बताया कि थार एक्सप्रेस से आने वाले गोधरा निवासी यात्री मुनाफा कमाने में अक्सर अपने साथ अत्यधिक मात्रा में सामान लाते हैं। जिसके कारण कस्टम जांच में भी समय औसत से अधिक लग जाता है। जबकि कोई भी यात्री अपने साथ व्यापार के लिए ट्रेन से माल नहीं ला सकता है और ना ही ले जा सकता है। कस्टम माल जब्त कर सकता है और जुर्माना भी वसूलता है। विशेष परिस्थितियों में ऐसे यात्री को गिरफ्तार भी किया जा सकता हैं एवं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 के तहत उसे 3 से 7 वर्ष तक की सजा भी हो सकती हैं।