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बाड़मेर : राहत और पाबंदियां साथ-साथ, दुकानों के साथ आज से रेहड़ी भी खुलेगी

locationबाड़मेरPublished: Jun 01, 2021 08:33:41 pm

Submitted by:

Mahendra Trivedi

मॉडिफाइड लॉकडाउन: सप्ताह में तीन दिन तक रहेगा वीकेंड कफ्र्यू-मिठाई की दुकानों और रेस्टारेंट खुल सकेंगे-दुकानों का समय सुबह 6 से 11 बजे तक निर्धारित-शिक्षण संस्थाएं और धार्मिक स्थल रहेंगे बंद-पार्क और जिम अभी नहीं खोल सकते

बाड़मेर : राहत और पाबंदियां साथ-साथ, दुकानों के साथ आज से रेहड़ी भी खुलेगी

बाड़मेर : राहत और पाबंदियां साथ-साथ, दुकानों के साथ आज से रेहड़ी भी खुलेगी

बाड़मेर। जिले में कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी तथा पॉजिटिविटी दर में गिरावट के दृष्टिगत व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में राहत देने के लिए बुधवार से आगामी आदेशों तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किए जाने का निर्णय किया गया है।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रात: 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कफ्र्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रात: 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा। अनुमत श्रेणी के अलावा किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
प्रतिबंधित गतिविधियां
लोगों से यह अपेक्षा है कि शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। मैरिज गार्डन, हॉल एवं होटल परिसर शादी- समारोह के लिए बंद रहेंगे।
सार्वजनिक समारोह, धार्मिक स्थल बन्द
किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों, मेलों व हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी। श्रद्धालुओं के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
शिक्षण संस्थाएं रहेगी बंद
सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट एवं समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान एवं समान स्थान बंद रहेंगे। वहीं पूर्णत: वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल को नहीं खुलेंगे। जिले में समस्त शैक्षणिक, कोचिंग संस्थाएं, एवं लाइब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।
सार्वजनिक परिवहन 10 से
सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी एवं सरकारी बस फिलहाल बंद रहेंगे और इनके 10 जून से संचालन को पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।
अनुमत गतिविधियां
समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रात: 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत होंगे। वहीं 7 जून से 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ कार्य कर सकेंगे। निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे। जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रात: 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा एवं 8 जून के बाद मंगलवार से शुक्रवार प्रात: 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा।
पेट्रोल दोपहर 12 बजे तक ही मिलेगा
निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल प्रात: 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रात: 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होंगी।
मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट खुलेंगे
कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, पशु चारा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक खुल सकेंगी। साथ ही अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मंगलवार से शुक्रवार प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक खुल सकेंगे। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स मंगलवार से शुक्रवार प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक खुल सकेंगी। इनमें बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी। इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी।
रेहड़ी और थड़ी पर बेच संकेंगे सामान
स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों पर अन्य वस्तुओं का विक्रय प्रतिदिन प्रात: 6 से 11 बजे तक अनुमत रहेगा। मण्डियां, फल-सब्जी एवं फुल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 से प्रात: 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी।
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