क्या है जबावदेही समिति
राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के तहत समिति का कार्यकाल दो साल होता है। प्रावधानों के तहत समिति में एक अध्यक्ष व तीन सदस्य होते है। समिति में एएसपी सदस्य के साथ सचिव भी होता है। समिति पुलिस निरीक्षक स्तर तक व पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध गंभीर शिकायत मिलने पर जांच करवा सकती है। इसके बाद अधिकारियों की टिप्पणी के साथ जांच करवाने व कार्रवाई के लिए सरकार को अनुशंसा भेजने का प्रावधान है। किसी अन्य मामले में विभागीय जांच में मॉनिटरिंग करने का अधिकार भी समिति के पास होता है।
इस तरह की होती है शिकायत
समिति के पास कई तरह की शिकायतें पुलिस से पीडि़त दर्ज करवा सकते है। जिसमें पुलिसकर्मियों की ओर से मारपीट, झूठा मुकदमा, रिश्वत मांगना, महिला अत्याचार, मामले में जांच सही नहीं करना सहित कई तरह की पुलिस से जुड़ी कोई भी शिकायत परिवादी दर्ज करवा सकता है।
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– गठन नहीं हुआ है,
सरकार बदलने के बाद राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में पुलिस की जबावदेही समिति का गठन नहीं हुआ है। पूववर्ती सरकार के समय गठन थी, उसके बाद समिति का गठन कहीं नहीं हुआ है। – आनंद शर्मा, पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर