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बाड़मेर: दोपहर 12 बजे से कफ्र्यू, बिना वजह घूमते मिलने पर संस्थागत क्वारंटाइन

locationबाड़मेरPublished: May 02, 2021 10:34:42 pm

Submitted by:

Mahendra Trivedi

– 3 मई से महामारी रेडअलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े में पाबंदियां बढ़ी-विवाह में 31 से अधिक मेहमान तो एक लाख जुर्माना-पहले से तय मेहमानों की सूची प्रशासन को देनी होगी

बाड़मेर: दोपहर 12 बजे से कफ्र्यू, बिना वजह घूमते मिलने पर संस्थागत क्वारंटाइन,बाड़मेर: दोपहर 12 बजे से कफ्र्यू, बिना वजह घूमते मिलने पर संस्थागत क्वारंटाइन

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बाड़मेर। जि़ले में सोमवार से महामारी रेड अलर्ट कफ्र्यू, जन अनुशासन पखवाड़ा प्रारंभ होगा। इसके तहत पाबंदियां और अधिक कड़ी हो जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने इसकी कड़ाई से पालना की विशेष हिदायत दी है।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि गृह विभाग ने 3 से 17 मई तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा’ घोषित किया है। कफ्र्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, जब तक उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। वहीं विवाह समारोह में अब 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। इससे अधिक व्यक्ति पाए जाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
नई गाइड लाइन के अनुसार, 3 मई को प्रात: 5 बजे से 17 मई प्रात: 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा’ रहेगा। इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। उनके मुताबिक 7 मई दोपहर 12 बजे से 10 मई प्रात: 5 बजे तक एवं 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रात: 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कफ्र्यू रहेगा। सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रात: 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा।
नियत समय तक मिलेगी इन्हें छूट
समस्त प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशु चारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 6 से प्रात: 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें, परिसर सोमवार एवं गुरुवार को प्रात: 6 से प्रात: 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रात: 6 से प्रात: 11 बजे तक खुल सकेंगी। इसी तरह मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 से प्रात: 11 बजे तक खुल सकेंगी। ठेलेे, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रात: 6 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा। डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रात: 6 से प्रात: 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सभी खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान अब प्रात: 5 बजे से प्रात: 11 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी करें, जिससे उनको आवागमन में सुविधा हो सके।
राशन की दुकान खुली रहेगी
राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। साथ ही, फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
केवल होम डिलीवरी
प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट आदि दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक ही अनुमत होगी। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी।
विवाह में अब 31 व्यक्ति, समय केवल 3 घंटे
विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यंक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा। विवाह समारोह के संबंध में दिनांक, आयोजन की समयावधि एवं स्थान की पूर्वं सूचना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को ई मेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्यं रूप से देनी होगी। इस सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा। बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
शादी-समारोह का स्थगित करने की सलाह
यह भी परामर्श दिया गया है कि ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा’ के दौरान शादी-समारोह का आयोजन स्थगित कर इन्हें बाद में आयोजित किया जाए। जिससे संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।
पॉजिटिव के साथ अन्य कोई व्यक्ति नहीं जाएं
यह भी सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो हॉस्पिटल में भर्ती पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई व्यक्ति नहीं जाएं। विशेष परिस्थितियों में केवल एक ही व्यक्ति को अनुमत किया जाए।
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