बाड़मेर.नगर परिषद क्षेत्र में अब 32 मीटर से अधिक ऊंचाई के निर्माणाधीन कार्यों पर नगर परिषद की ओर से तुंरत रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही यह रोक तक तक रहेगी जब तक की नगर परिषद के पास में हाइड्रोलिक लेडर उपलब्ध नहीं हो जाए। हाल ही में जयुपर उच्च न्यायलय ने बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होने से हो रहे हादसों को रोकने के लिए यह निर्णय दिया है । ऐसे में अब बहुमंजिला भवन निर्माण के साथ फायर एनओसी भी लेनी होगी। इसके बिना भवन निर्माण करना काननून जुर्म होगा। पूर्व में बन चुके जिन बहुमंजिला भवनों में फायर फाइटिंग सिस्टम उपलब्ध नहीं है उनको नोटिस देने के बाद सीज की कार्रवाई की जाएगी।
बहुमंजिला भवनों में स्प्रींक्लर, हाईडेंट मय हॉज पाइप ब्रांच, हॉज रील, स्मॉक डिटेक्टर, एनसीबी हूटर, फायर अलार्म, फायर एक्टींग्यूशर, आपातकालीन द्वार, आपातकालीन सीढ़ी, यार्ड हाईडेंट, ऑउटलेट, वेटराईजर, ड्राईराईजर, पेनल बोर्ड, मेन पंप, जोकी पंप, डीजल पंप, स्प्रींक्लर पंप के साथ वाटर की टैंक की सुविधा होनी चाहिए।
बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम लगने से हादसों में कमी आएगी। वहीं आग लगने पर तुरंत काबू पाया जा सकेगा। इससे जानमाल की हानि नहीं होगी। आदेशों की पालना की जाएगी
पवन मीणा आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर