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21 सितम्बर से 9-12 तक के विद्यार्थी मार्गदर्शन के लिए जा सकेंगे स्कूल, सिनेमा और पार्क नहीं खुलेंगे

locationबाड़मेरPublished: Sep 03, 2020 09:09:53 pm

Submitted by:

Mahendra Trivedi

-21 सितम्बर से नियमों में किए जाएंगे बदलाव-सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थाएं 30 सितम्बर तक तक नहीं खुलेगी

21 सितम्बर से 9-12 तक के विद्यार्थी मार्गदर्शन के लिए जा सकेंगे स्कूल, सिनेमा और पार्क नहीं खुलेंगे

21 सितम्बर से 9-12 तक के विद्यार्थी मार्गदर्शन के लिए जा सकेंगे स्कूल, सिनेमा और पार्क नहीं खुलेंगे

बाड़मेर। कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने तथा जन साधारण के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भारत सरकार गृह विभाग के आदेश के क्रम में राज्य में 30 सितम्बर तक की अवधि के लिए अनलॉक-4 क्रियान्वयन के नए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही 21 सितम्बर से कुछ छूट के साथ नियमों में बदलाव लागू होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि नवीनतम निदेर्शों के अनुसार सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थाएं आदि 30 सितम्बर, 2020 तक बन्द रहेगी। 21 सितम्बर, 2020 से केवल कन्टेन्मेंट जोन के बाहर के विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर एवं अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति होगी। लेकिन ऐसा करने से पूर्व विद्यार्थी को अपने माता-पिता, अभिभावक से लिखित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।। ऑनलाइन, डिस्टेंस लर्निग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। विद्यालयों में ऑनलाईन अध्यापन, टेली काउन्सलिंग एवं संबंधित कार्यों के समय पर 21 सितम्बर से 50 प्रतिशत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ को बुलाया जा सकेगा।
21 से कुछ को अनुमति, कुछ नियमों में बदलाव
-राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशन अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालयों के साथ पंजीकृत अल्पकालीन प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल या उद्यमिता के प्रशिक्षण की अनुमति। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, भारत उद्यमिता संस्थान एवं उनके द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी स्वीकृति।
-उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल शोधार्थी एवं तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्यक्रमों के ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला से संबंधित कार्य करना होता है, के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों को अनुमति होगी।
-ओपन एयर थियेटर्स खुलेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक आयोजन अनुमत होंगे। ऐसे आयोजनों में अधिकतम सीमा 50 व्यक्तियों की होगी तथा फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वॉश और सैनेटाइजर के प्रावधान अनिवार्य होंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को देनी होगी पूर्व सूचना।
-विवाह संबंधी आयोजन के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी तथा कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार अन्त्येष्टि, अन्तिम संस्कार संबंधी कायज़्क्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी तथा 21 सितम्बर तक अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी और 21 सितम्बर के बाद अनुमत व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।
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ये नहीं खुलेंगे
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स एवं ऐसे समान स्थान बन्द रहेंगे।

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