विभाग की ओर से बकाया टैक्स वाले वाहन जिसमें बस, जीप, टैम्पों, मिनी बसें शामिल है। खुली बोली से ऐसे 33 वाहनों को नीलाम किया जाएगा। इसके लिए बोलीदाता को छोटे वाहनों के लिए 5 हजार व बड़े वाहनों को खरीदने के लिए 10 हजार रुपए सिक्युरिटी जमा करवा कर बोली में भाग लेना होगा। अधिकतम के पक्ष में बोली छोड़ी जाएगी। शेष बोली दाताओं को सिक्युरिटी राशि लौटा दी जाएगी।
7 दिन में जमा करवानी होगी रकम
7 दिन में जमा करवानी होगी रकम
नीलामी के दौरान अधिकतम बोली लगाने वाले वाहन मालिकों को एक चौथाई राशि उसी समय जमा करवानी होगी। शेष राशि 7 दिवस के भीतर जमा करवानी होगी। इसके अतिरिक्त बोली राशि के अलावा नियमानुसार जीएसटी राशि भी देनी पड़ेगी।
पैनल्टी में मिल रही छूट पूर्व में बकाया टैक्स जमा करवा कर वाहन को बोली से बाहर निकलवाने वाले वाहन मालिकों को टैक्स जमा करवाने पर पैनल्टी में छूट दी जा रही है। ऐसे में वाहन मालिक बोली से पूर्व वाहनों के टैक्स जमा करवा कर वाहन छुड़वा सकते हैं। विभाग की ओर से बकाया टैक्स वाले वाहन जिसमें बस, जीप, टैम्पों, मिनी बसें शामिल है । खुली बोली से ऐसे 33 वाहनों को नीलाम किया जाएगा। इसके लिए बोलीदाता को छोटे वाहनों के लिए 5 हजार व बड़े वाहनों को खरीदने के लिए 10 हजार रुपए सिक्युरिटी जमा करवा कर बोली में भाग लेना होगा । अधिकतम के पक्ष में बोली छोड़ी जाएगी। शेष बोली दाताओं को सिक्युरिटी राशि लौटा दी जाएगी ।