योजना में चयनित ग्राम पंचायत मुख्यालय अथवा इसके गांव में न्यूनमत आधा किमी व अधिकमत 1.50 किमी दूरी की सड़क बनाई जाएगी। वहीं यह स्थान की उपलब्धता के अनुसार चौड़ाई 5.50 मीटर होगी। सड़क के दोनों किनारों पर कंक्रीट की पक्की नाली बनाई जाएगी। घरों के अंदर जाने के लिए नाली को कवर किया जाएगा। विकास पथ के मार्ग में अन्य सड़क के मिलान पर नाली बनाकर कवर किया जाएगा। विकास पथ पर प्रत्येक 250 मीटर दूरी पर यूटीलिटी सर्विस पाइप डाले जाएंगे।
प्रस्ताव मांगे, कमेटी करेगी स्वीकृत- योजना के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों से सड़क निर्माण के प्रस्ताव मांगे हैं। ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव पारित कर सरपंच इसे विभाग को भिजवाएगा।
जिला कलक्टर, विधायक व अधीक्षण अभियंता की गठित कमेटी इन प्रस्तावों को स्वीकृत करेगी। कमेटी अधिक आबादी लाभान्वित होने वाली सड़क का चयन करेंगी। योजना शर्त के अनुसार विकास पथ ग्राम पंचायत मुख्यालय व इसके घनी आबादी वाले क्षेत्र में ही बनाया जाना अनिवार्य है।
खुले क्षेत्र में बनाए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत व पारित नहीं किया जाएगा। विकास पथ स्टेट हाईवे, एमडीआर सड़कों पर प्रस्तावित नहीं किया जाए। ग्राम पंचायत स्तर विकास पथ बनेंगे- बजट घोषणा के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर विकास पथ बनाया जाना है। इस पर विभाग के माध्यम से प्रस्ताव मांगे गए हैं। इससे की योजना अनुसार सड़कों का निर्माण किया जा सके।
– जूंजाराम चौधरी अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड बालोतरा