जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जाएगी प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी आंकलित सिविल दायित्य की राशि पर 30 प्रतिशत व आकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही च₹ वृद्धि दर अनुसार 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले बयाज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की में अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही यन्ना वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले बयाज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।