बड़वानी

बिजली, पानी और संपत्ति के अधिभार में मिलेगी 100 प्रतिशत की छूट

मध्यप्रदेश में 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन कई जिलों और शहरों में किया जा रहा है, इस दौरान नल, बिजली और संपत्ति कर के बकाया प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा.

बड़वानीMay 09, 2022 / 05:16 pm

Subodh Tripathi

बिजली, पानी और संपत्ति के अधिभार में मिलेगी 100 प्रतिशत की छूट

बड़वानी. मध्यप्रदेश में 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन कई जिलों और शहरों में किया जा रहा है, इस दौरान नल, बिजली और संपत्ति कर के बकाया प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा, इस अवसर का लाभ वे उपभोक्ता ले सकते हैं, जिन्होंने लंबे समय से नल, बिजली और संपत्ती कर नहीं भरा है और उस पर अधिभार यानी सरचार्ज या जुर्माना बढ़ गया है, ऐसे में मामलों में उपभोक्ताओं को अधिभार में 100 प्रतिशत तक छूट मिल सकती है, अगर आपका भी कोई बकाया है और आप उसे महज मूल राशि जमा कर खत्म करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा अवसर फिर नहीं मिलेगा।
जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जाएगी प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी आंकलित सिविल दायित्य की राशि पर 30 प्रतिशत व आकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही च₹ वृद्धि दर अनुसार 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले बयाज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की में अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही यन्ना वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले बयाज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
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