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पत्रिका हमदर्द अभियान : ठंड में ठिठुरते मानसिक दिव्यांग को औड़ाया कंबल, दी गादी

locationबड़वानीPublished: Nov 17, 2017 11:12:09 am

ऑटो यूनियन सदस्यों ने किया गर्म कपड़ों का वितरण, रोटरी क्लब सिटी भी हमदर्द मुहिम में हुआ शामिल, बांटेंगे गर्म कपड़े

Auto Union gave a helping hand in the magazine Hamdard campaign

Auto Union gave a helping hand in the magazine Hamdard campaign

बड़वानी. जरुरतमंदों तक अब गर्म कपड़े, कंबल पहुंचाने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। पत्रिका हमदर्द अभियान से बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों का जुडऩा जारी है। गुरुवार को ऑटो यूनियन के सदस्यों ने सड़क किनारे बिना संसाधन के सो रहे गरीबों को कंबल बांटे। इस दौरान एक मानसिक दिव्यांग को जमीन पर सोता देख सदस्यों ने उसे गादी, रजाई भी दी। भूखे होने की जानकारी मिलने पर साथ में आए व्यापारी ने भोजन भी कराया।


हमदर्द अभियान अब रंग लाने लगा है
गरीब, बेसहारा, बेघर और जरुरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए पत्रिका द्वारा जारी हमदर्द अभियान अब रंग लाने लगा है। लोग से सार्थक पहल बताते हुए जुड़ रहे है। गुुरुवार को ऑटो यूनियन के पवन नागराज, संजय पाराशर, प्रहलाद, अविजीत आनंद क्लब के अजीत जैन और व्यापारी प्रमोद चांदोरे ने जरुरतमंदों को कंबल वितरित किए। इस दौरान कृषि उपज मंडी के पास एक मानसिक दिव्यांग को जमीन पर सोते देख उसके लिए गादी, रजाई का इंतजाम भी किया। वहीं, पत्रिका की हमदर्द मुहिम में अब रोटरी क्लब सिटी भी हमदर्द बनने को तैयार है।


बिजली प्रकरणों में मिलेगी छूट
बड़वानी. जिले में 9 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालत में बिजली प्रकरणों से मामलों में छूट दी जाएगी। जो सिर्फ नेशनल लोक अदालत के दौरान निराकृत होने वाले प्रकरणों के लिए ही होगी। बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री एसएस वर्मा ने बताया बिजली कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135,138 व 126 के तहत न्यायालयो में लंबित प्रकरणो के निराकरण के लिए लगने वाली लोक अदालत में लंबित प्रकरणो में निन्मदाब श्रेणी के घरेलू, कृषि, 5 किलोवाटर भार तक के गैर घरेलू 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी है। प्रिलिटिगेशन स्तर पर (जो न्यायालय में दर्ज नहीं है) कंपनी द्वारा आकंलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत की छूट व 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। लिटिगेशन स्तर पर (जो न्यायालय में दर्ज है) कंपनी द्वारा आकंलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत की छूट व 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

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