बड़वानी . मप्र लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम का उल्लंघन करने पर कलेक्टर अमित तोमर ने अंजड़ तहसीलदार सविता चौहान पर 5 हजार रुपए की राशि का दंड कर आवेदकों को दिलवाने का आदेश दिया है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार समाधान एक दिवस अंतर्गत 23 आवेदनों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने से पदाभिहित अधिकारी अंजड़ तहसीलदार सविता चौहान पर कलेक्टर तोमर ने 250 रुपए रोजाना के मान से 23 आवेदकों के लिए 5 हजार रुपए का दंड आरोपित किया है। अधिरोपित राशि की वसूली तहसीलदार के वेतन में से की जाएगी।