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हाईकोर्ट ने कलेक्टर-एसपी सहित १६ को दिया नोटिस

locationबड़वानीPublished: Mar 16, 2018 01:11:13 am

शहर के रणजीत क्लब में ८ जुलाई २०१७ को अंजड निवासी सात वर्षीय बच्चा मोहम्मद शाहिद उर्फ अमन स्वीमिंग पूल में डूब गया था

High Court gives notice to collector-SP including 16

High Court gives notice to collector-SP including 16

बड़वानी/अंजड़ . रणजीत क्लब के स्वीमिंग पूल में एक बच्चे की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने बड़वानी कलेक्टर, एसपी और क्लब के पदाधिकारियों सहित १६ को नोटिस जारी किया है। मृतक बच्चे के पिता ने इस मामले में कार्रवाई नहीं होने के कारण हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
शहर के रणजीत क्लब में ८ जुलाई २०१७ को अंजड निवासी सात वर्षीय बच्चा मोहम्मद शाहिद उर्फ अमन स्वीमिंग पूल में डूब गया था। बच्चे की मौत होने के बाद मामला थाने तक पहुंचा था। बच्चे के पिता अमजद मंसूरी ने बताया कि बच्चे की मौत के बाद से लगातार वह इंसाफ के लिए भटकते रहे हैं।
इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री, ग्रह राज्यमंत्री, मानवाधिकार आयोग, बाल संरक्षण आयोग, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी एसडीएम सहित लगभग सभी आला अधिकारियों से गुहार लगाई गई थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने भी घटना के पांच माह बाद चालान पेश किया था। मामले में जिला प्रशासन, पुलिस और सीएम हेल्प लाइन की अलग-अलग रिपोर्ट ने इस केस को शंका के दायरे में ला दिया था। कार्रवाई नहीं की गई तब हाईकोर्ट में अजमद मंसूरी ने याचिका लगाई।
इन्हें दिए नोटिस
हाई कोर्ट में अजमद की ओर से पैरवी कर रही वकील सन्नो खान के मुताबिक हाई कोर्ट ने बड़वानी कलेक्टर, बड़वानी एसपी, बड़वानी एसडीएम, नपा के सीएमओ, एक्जीक्यूटिव इजीनियर, तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी भवानीराम वर्मा, जांच अधिकारी आरसी चौहान सहित रंजीत क्लब के अध्यक्ष सहित कुल १६ लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। जिला न्यायालय बड़वानी के वकील नदीम खान ने बताया कि हाई कोर्ट ने 16 लोगो के खिलाफ जो नोटिस जारी किए हैं । इससे शाहीद के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद जागी है।
कई बार अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी बच्चे के पिता को न्याय नहीं मिला। कई बार एसी और कलेक्टर को भी शिकायत की पर उन्होंने भी आश्वासन देकर कार्रवाई को टाल दिया। बहुत परेशान होने के बाद बच्चे के पिता हाईकोर्ट की शरण ली। इस पर विचार कर कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजा है।
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