ऑनलाइन प्रक्रिया से फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को दस्तावेज का सत्यापन संबंधित संकुल केंद्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से 1 जुलाई तक करवाना होगा। आवेदक ने जिस कैटेगरी, निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उस कैटेगरी एवं निवास प्रमाण का सत्यापन मूल प्रमाण-पत्र से किया जाएगा। लॉटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में, एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी, आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसी कार्यालय के सूचना पटल पर भी उपलब्ध रहेगी।

किसी आवेदक को आवेदन प्रारूप प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई परेशानी हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हो, जहां सीटें खाली है, तो आरटीई पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखंड स्रोत केंद्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। नर्सरी, केजी -1 और केजी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष, कक्षा-1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष से 7 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आवेदक की आयु की गणना 16 जून की स्थिति में की जाएगी।