नहीं आए बोली लगाने वाले, स्थगित हुई नीलामी
बड़वानीPublished: Mar 18, 2020 12:46:35 pm
-सहकारी बैंक के बड़े बकायादारों की कुर्क संपत्ति का होना था विक्रय-डायवर्सन शुल्क के बकायादार का हुआ जेल वारंट जारी
-सहकारी बैंक के बड़े बकायादारों की कुर्क संपत्ति का होना था विक्रय-डायवर्सन शुल्क के बकायादार का हुआ जेल वारंट जारी
खंडवा. जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के बड़े बकायादारों की कुर्क संपत्ति की नीलामी खरीदार नहीं होने से स्थगित कर दी गई है। मंगलवार को तहसीलदार न्यायालय के माध्यम से होने वाली इस नीलामी में 2 बकायादारों की अचल संपत्ति की नीलामी होना थी। वहीं, तहसील न्यायालय ने डायसर्वन शुल्क के बकायादार कॉलोनाइजर का जेल वारंट जारी कर दिया है। बुधवार को बकायादार राशि जमा कर देगा तो कार्रवाई रुक सकती है।
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के जिलेभर में विभिन्न समितियों के 174 बड़े बकायादारों से करीब 14 करोड़ रुपए की ऋण वसूली करना है। जिसे लेकर पिछले दिनों कलेक्टर द्वारा अभियान शुरू कर वसूली के निर्देश दिए गए थे। खंडवा शहर में भी तहसीलदार न्यायालय के माध्यम से 6 बड़े बकायादारों से 5 करोड़ ऋण वसूली को लेकर संपत्ति कुर्क की गई थी। जिसमें से चार बकायादारों द्वारा राशि जमा कर दी गई थी। दो बकायादारों से करीब 2 करोड़ रुपए की वसूली को लेकर मंगलवार को इन बकायादारों की अचल संपत्ति विक्रय की जानी थी। जिसके लिए बोली लगाने वाले खरीदारों को तीन प्रतिशत अमानत राशि जमा कराना थी। मंगलवार को किसी की भी अमानत राशि जमा नहीं होने से नीलामी स्थगित कर दी गई है।
सम्यक गोल्ड के मालिक का निकला जेल वारंट
सम्यक गोल्ड रिसोर्सेस के डायरेक्टर करण पिता निर्मल खंडेलवाल निवासी इंदौर द्वारा कोटवाड़ा में कॉलोनी काटी जा रही है। कॉलोनाइजर द्वारा इस भूमि का मद परिवर्तन (डायवर्सन) शुल्क 60 लाख 92 हजार 246 रुपए बकाया है। तहसीलदार द्वारा डायवर्सन शुल्क नहीं जमा करने को लेकर कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन कॉलोनाइजर ने कोई रूची नहीं दिखाई। 15 मार्च को तहसीलदार न्यायालय द्वारा आरआरसी प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है। जिसमें अब तहसीलदार द्वारा जेल वारंट भी जारी किया गया है। तहसीलदार प्रतापसिंह अगास्या ने बताया कि कॉलोनाइजर द्वारा बुधवार को राशि जमा करने की बात कही गई है। यदि राशि नहीं जमा होती है तो उसे जेल भेजा जाएगा।
हरसूद में भी होगी अचल संपत्ति नीलाम
बकाया राजस्व राशि को लेकर हरसूद तहसीलदार ने भी दो बकायादारों की अचल संपत्ति कुर्क की है। तहसीलदार हरसूद स्वाति मिश्रा ने बताया कि हरसूद तहसील निवासी अजय पिता जगदीश मांडले एवं जगदीश पिता मिश्रीलाल द्वारा शासकीय राजस्व बकाया जमा न करने पर उनकी अचल संपत्ति का विक्रय कर दिया जाएगा। तहसीलदार मिश्रा ने बताया कि अजय पिता जगदीश मांडले 8.79 लाख रु. राजस्व बकाया है। जबकि जगदीश पिता मिश्रीलाल पर 12.99 लाख रु. शासकीय राजस्व बकाया है।