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गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि अब 5 करोड़

locationबस्सीPublished: Aug 17, 2021 08:45:59 pm

Submitted by:

firoz shaifi

इस राशि में से 25 लाख रुपए कोरोन कर्फ्यू, लॉकडाउन, या जनअनुशासन पखवाड़े के कारण प्रभावित गरीब, निराश्रित, असहाय और दिहाड़ी मजदूर को लिए खाद्य सामग्री और जीवन यापन पर खर्च किए जा सकेंगे।

ashok gehlot

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जयपुर। कोविड संक्रमण से उपजे हालातों को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विधायक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हर विधायक की राशि 225.25 लाख से बढ़ाकर पांच करोड़ कर दी है। इस राशि में से 25 लाख रुपए कोरोन कर्फ्यू, लॉकडाउन, या जनअनुशासन पखवाड़े के कारण प्रभावित गरीब, निराश्रित, असहाय और दिहाड़ी मजदूर को लिए खाद्य सामग्री और जीवन यापन पर खर्च किए जा सकेंगे।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के शासन सचिव के.के. पाठक ने बताया कोरोना से उत्पन्न हालतों के मद्देनजर विधायक की अनुशंषा पर विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम 175 लाख रूपए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती, आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए उपयोग में ली जा सकेगी। शेष तीन करोड़ की राशि अन्य विकास कार्यों में उपयोग में ली जा सकेगी।

नवसृजित 21 न्यायालयों में 63 नए पद सृजित
गहलोत सरकार ने विभिन्न जिलों में नवसृजित 21 न्यायालयों में सहायक अभियोजन अधिकारी, कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के 63 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है नव सृजित न्यायालयों में अभियोजन की पैरवी के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी, कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 21-21 पदों सहित कुल 63 नए पद सृजित किए जाएंगे।


गौरतलब है कि मई 2021 में विधि और विधिक कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर भीलवाड़ा जिले के गंगापुर, बीकानेर के नोखा, चूरू के बीदासर, धौलपुर के सैंपऊ और बसेड़ी, हनुमानगढ़ के संगरिया, जोधपुर के लोहावट, बाप और भोपालगढ़ में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों का गठन किया था।

इस अधिसूचना के तहत चूरू, जैसलमेर, झुंझुनू जिलों के साथ-साथ पाली के सोजत और सुमेरपुर, सीकर के श्रीमाधोपुर और लक्ष्मणगढ़, टोंक जिले के टोंक और निवाई में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों और पाली, राजसमन्द तथा अलवर जिलों में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) न्यायालयों का भी गठन किया गया था।

रीको को 228 बीघा भूमि का आवंटन
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद जिले के कुरंज गांव में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए रीको को 228.11 बीघा भूमि सशर्त कीमतन आधार पर आवंटित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से राजसमंद जिले की रेलमगरा तहसील के इस गांव में नवीन रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सकेगा। इससे इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति मिल सकेगी।

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