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Lockdown : गुटखा-तंबाकू की कालाबाजारी पड़ेगी भारी, 10 रुपए का जर्दा मिल रहा 60 में,दो दुकान सील

locationबस्सीPublished: Apr 25, 2020 12:43:50 am

Submitted by:

vinod sharma

तंबाकू उत्पादों का स्टॉक, पांच गुना तक वसूलकर कूट रहे चांदी

Lockdown : गुटखा-तंबाकू की कालाबाजारी पड़ेगी भारी, 10 रुपए का जर्दा मिल रहा 60 में,दो दुकान सील

Lockdown : गुटखा-तंबाकू की कालाबाजारी पड़ेगी भारी, 10 रुपए का जर्दा मिल रहा 60 में,दो दुकान सील

जयपुर. कोरोना लॉकडाउन में गुटखा व तंबाकू उत्पादों की कालाबाजारी धडल्ले से जारी है। जिन लोगों के पास तंबाकू उत्पादों का स्टॉक है, वे पांच गुना तक रकम वसूलकर चांदी कूटने में लगे हैं। लेकिन अब प्रशासन भी कालाबाजारी को लेकर सख्त हो गया है। अब दुकानदारों को तंबाकू उत्पाद बेचना भारी पड़ सकता है। उनके खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
100 रुपए से अधिक की सामग्री खरीदने पर देना होगा बिल…
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दूदू राजेन्द्र सिंह शेखावत ने एक आदेश जारी कर सभी किराना व आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाले दुकानदारों को अंकित मूल्य से अधिक राशि नहीं वसूलने एवं सौ रुपए मूल्य से अधिक की सामग्री खरीद किए जाने पर ग्राहक को बिल देने के निर्देश दिए हैं। शेखावत ने बताया कि कोरोना महामारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भारत व राज्य सरकार ने आपदा घोषित किया है। आपदा से बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लागू किया गया है। वर्तमान में लॉकडाउन के दौरान आमजन को राहत प्रदान करते हुए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राशन व आवश्यक सामग्री की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खुलने की छूट प्रदान की गई है।
ज्यादा मूल्य वसूलना अपराध….
शेखावत ने बताया कि कुछ दुकानदारों द्वारा राशन सामग्री व अन्य आवश्यक सामग्री को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय किया जा रहा है। वहीं तंबाकू उत्पाद का विक्रय किया जा रहा है। जबकि तंबाकू उत्पादों का भण्डारण व क्रय-विक्रय किया जाना प्रतिबंधित है। अंकित मूल्य से ज्यादा मूल्य वसूल करना कानूनन अपराध है एवं प्रत्येक वस्तु की रेट लिस्ट गोदाम या दुकान पर चस्पा की जानी है। बिना रेट लिस्ट के दुकानों से संबंधित व्यापारियों को यह निर्देशित किया गया है कि कोई भी खाद्य सामग्री व आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुओं को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचान नहीं करें।
कार्रवाई की जाएगी….
साथ ही प्रत्येक ग्राहक को आवश्यक रूप से बिल उपलब्ध करावें। ग्राहक भी खरीदी गयी वस्तुओं का बिल लिया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यदि कोई भी दुकानदार या व्यक्ति तंबाकू उत्पाद का भण्डारण व विक्रय-क्रय करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
भामोद में छापामार जब्त किया जर्दा-गुटखा, दुकानें सील….
मैड़…कुंडला क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान गुटखा, जर्दा का अवैध कारोबार और कालाबाजारी का खेल चल रहा था। शिकायत पर एसडीएम राजवीर सिंह यादव ने ग्राम पंचायत भामोद में बस स्टैंड पर दो दुकानों में कार्रवाई करते हुए बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा बरामद कर दुकानों को सील किया है। दरअसल कुंडला इलाके में कई दुकानों पर मनमाने दाम वसूल कर अवैध रूप से गुटाखा, जर्दा बेचा जा रहा था। लोगों ने प्रशासन को इसकी शिकायत की। लोगों ने बताया कि 10 रुपए का जर्दा का पाउच के 50 से 60 रुपए व 5 रुपए के गुटखा पाउच के 35 से 45 रुपए वसूले जा रहे है।

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