रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि वाहनों से चुनाव प्रचार करने के लिए पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति के लिए वाहन की आरसी की फोटो प्रति, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो प्रति साथ लगानी होगी। साथ ही वाहन मालिक की सहमति भी प्राप्त करनी होगी। चुनाव प्रचार में काम लिए जाने वाले वाहन के मूल स्वरुप को मॉडिफाई किया गया है तो इसकी आरटीओ से पूर्व अनुमति लेकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा चुनाव डयूटी के लिए प्रशासन की ओर से अधिग्रहित वाहनों से भी चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के दौरान एक साथ 10 वाहन ही काम में लेने की अनुमति होगी। इससे अधिक वाहन एक साथ नहीं चल सकेंगे। यदि चुनाव प्रचार के दौरान एक साथ 10 से अधिक वाहन दौड़ते मिले तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा चुनाव प्रचार थमने से मतदान दिवस तक प्रत्याशी मात्र 3 वाहन ही काम में ले सकेगा। चुनाव प्रचार में काम लिए गए सभी वाहनों का खर्च प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जुड़ेगा।