तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एडीजे सुंदरलाल बंशीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में लंबित शमनीय दांडिक अपराध, अंतर्गत धारा138, पराकम्य विलेख अधिनियम , बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, सेवा मामले, अन्य सिविल मामले एवं राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिकरणों/मंचों/अथॉरिटी/प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हो आदि प्रकरण रखे जाकर उनका राजीनामा से निस्तारण का प्रयास किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकारिगण की एक प्री काउंसलिंग समिति का भी गठन किया गया है। इस दौरान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविकांत जिंदल, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेंद्र कुमार, एडवोकेट सीताराम नोसादर, मनोज कुमार चौहान, बाबूलाल यादव, रामनिवास गुर्जर, रमेश कुमार मिश्रा, सतीश शर्मा, नरेश आत्रेय व जितेश टांक समेत कई अधिवक्ता मौजूद थे।
ग्रामीणों को राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्यों की दी जानकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर तालुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा की ओर से 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर पैरा लीगल वालंटियर दिनेश कुमार शर्मा ने विभिन्न गांवों में प्रचार-प्रसार किया। पैरा लीगल वालंटियर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम के तहत शाहपुरा पंचायत समिति के बिदारा, खोरी, घासीपुरा, उदावाला, टोडी, छारसा में प्रचार-प्रसार किया गया तथा ग्रामीणों को राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्यों के बारे में बताया गया। इस दौरान बाल विवाह, बाल श्रम कानून व महिला उत्थान की जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर तालुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा की ओर से 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर पैरा लीगल वालंटियर दिनेश कुमार शर्मा ने विभिन्न गांवों में प्रचार-प्रसार किया। पैरा लीगल वालंटियर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम के तहत शाहपुरा पंचायत समिति के बिदारा, खोरी, घासीपुरा, उदावाला, टोडी, छारसा में प्रचार-प्रसार किया गया तथा ग्रामीणों को राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्यों के बारे में बताया गया। इस दौरान बाल विवाह, बाल श्रम कानून व महिला उत्थान की जानकारी दी गई।