जांगिड़ ने बताया कि जागरूकता अभियान के तहत आमजन की भलाई के लिए यातायात नियमों में कड़ाई करते हुए अनेकों नए प्रावधान किए हैं। चार पहिया वाहन में बिना सीट बैल्ट के पूर्व में 100 रुपए की जगह अब 1000 रुपए का चालान, बिना अनुज्ञप्ति पत्र के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर पूर्व में 1500 रुपए थे, अब 5000 रुपए जुर्माना होगा। तेज गति वाहन चलाने पर पूर्व में 400 रुपए थे, अब एल एम वी वाहन के लिए 1000 रुपए वहीं हैवी वाहन के लिए 2000 रुपए जर्माने का प्रावधान रखा गया है।
बिना बीमा के वाहन पकड़े जाने पर पूर्व में 500 रुपए जर्माना था, अब 1000 रुपए जूर्माना लगेगा। बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर पूर्व में 2000 रुपए जुर्माना लगा करता था, अब 5000 हजार रुपए जूर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह बिना बीमा एवं वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर पूर्व में 500 रुपए के स्थान पर अब क्रमश: 1000 एवं 2000 हजार रुपए वसूले जाएगें। थाना प्रभारी ने बताया कि अनचाहे जुर्माने से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी नए नियमों की वाहन चालक पालना करें।