नामांकन आज, नाम वापसी कल प्रथम चरण में sarpanches, panch contenders will file nomination today, these documents are necessary आमेर पंचायत समिति की 25, जालसू की 34 एवं मौजमाबाद की 21 ग्राम पंचायतों में होना है। इनमें चुनाव के लिए 80 दल मंगलवार को अपने गंतव्यों पर पहुंचे। हर दल में एक रिटर्निंग ऑफिसर एवं एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर शामिल है। ग्राम पंचायत में सरपंचों एवं वार्ड पंचों के नाम निर्देशन आवेदन पत्र बुधवार को प्रात: 10.30 से सायं 4.30 बजे तक लेंगे। इन नामों की संवीक्षा गुरुवार को प्रात: 10.30 बजे से की जाएगी। दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन कर दिया जाएगा।
ये दस्तावेज हैं जरुरी
सरपंच पद के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भ्रामक जानकारी से पंचायत चुनाव के दावेदारों को जागरूक करने के लिए जयपुर जिला कलक्टर डॉ. जोगराम ने निर्देश जारी किए हैं। कलक्टर ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों को
नामांकन पत्र में संतानों की संख्या, अपराध संबंधित व क्रियाशील स्वच्छ शौचालय का घोषणा पत्र देना होगा। उन्होंने कहा कि इच्छुक अभ्यार्थियों को सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी से बचना चाहिए।
ये दस्तावेज आवश्यक
— नाम निर्देशन पत्र प्रारूप संख्या-4
— संतान संबंधी एवं अपराध संबंधी घोषणा पत्र का प्रारूप संख्या 4-घ
— क्रियाषील स्वच्छ शौचालय की घोषणा
— अभ्यर्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति, चल-अचल सम्पत्ति, शैक्षणिक योग्यता आदि के बारे में शपथ पत्र (केवल सरपंच पद के लिए)
— सांख्यिकी सूचना फार्म, पासपोर्ट साइज फोटो, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, मोबाइल नम्बर, जाति व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता और यदि राजनीतिक दल से यदि सम्बन्धित है तो दल का विवरण देना होगा। (केवल सरपंच पद के लिए)
— नामांकन राशि सरपंच पद के लिए पांच सौ रुपये, अभ्यर्थी महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग अ.जा., अ.ज.जा. का व्यक्ति है तो अन्य पिछडा वर्ग, अ.जा.,
अ.ज.जा. का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके 250 रुपये जमा करानी होंगे। यह राशि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नामांकन भरने की दिन रिटर्निंग अधिकारी को जमा करवानी होगी।
— आरक्षित श्रेणी के सरपंच पद के लिए उस आरक्षण अनुसार श्रेणी का जाति प्रमाण
पत्र आवश्यक होगा।
— अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
— अभ्यर्थी जिस निर्वाचन क्षेत्र या ग्राम पंचायत से उम्मीदवारी करता है, उस
निर्वाचन क्षेत्र या ग्राम पंचायत सूची में उसका नाम दर्ज होना अनिवार्य है।
— इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लि सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय/तहसील
कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।