नलकूप में अवैध कनेक्शन और घरेलू बिजली चोरी में पीछे नहीं है। विद्युत छीजत रोकने एवं बकाया वसूली का ढींढोरा पीटने वाला विद्युत वितरण निगम ग्रामीण क्षेत्र में असहाय नजर आ रहा है। यहां क्षेत्र के शाहपुरा, राड़ावास, मनोहरपुर और विराटनगर में विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ कर लोग थ्री फेज एवं सिंगल फेज के नलकूप चला रहे है। ऐसा भी नहीं है कि विद्युत निगम को इसकी जानकारी नहीं। सब कुछ जानने के बाद भी विद्युत निगम के अधिकारी नोटिस देकर इतिश्री कर रहे हैं।
विद्युत निगम ने जयपुर ग्रामीण में विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ करने के 1198 मामले पकड़े है। जिनमें शाहपुरा, राड़ावास, विराटनगर और मनोहरपुर में 246 मामले शामिल है। चोरी के मामले पकड़े जाने के बाद भी विद्युत नोटिस तक ही अटका हुआ है। जबकि थ्री फेज ट्रासंफार्मर व 11 हजार केवी के जम्पर के साथ छेड़छाड़ कर लोगों की ओर से थ्री फेज व सिंगल फेज नलकूप चलाए जा रहे है। ऐसे में जहां बिजली चोरी हो रही है। वहीं हादसे के भी संभावना है। जमवारामगढ़ क्षेत्र में विद्युत तंत्र के छेड़छाड़ के दौरान एक जने की मौत भी हो गई। जबकि करीब एक माह पहले कोटखावदा में भी हादसा हुआ है। हालांकि विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता हरिओम शर्मा ने आदेश जारी कर अभियंताओं को क्षेत्र में नियमित जांच के निर्देश दिए है।
यूं की जा रही है चोरी
सिंगल फेस बिजली सप्लाई के दौरान कई लोगों द्वारा ट्रांसफार्मर के इनकमिंग जंपर से छेड़छाड़ कर एलटी लाइन पर 1 फेज सप्लाई चालू कर ली जाती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता या तो सिंगल फेस मोटर चला कर बिजली का उपयोग करता है या दो कैपीसीटर लगाकर सिंगल फेज सप्लाई का थ्री फेज बनाकर थ्री फेज मोटर चलाकर विद्युत का उपयोग करते हैं। इस कारण से एक ओर तो एक फेज का अत्याधिक करंट प्रवाहित होने के कारण असंतुलन की वजह से वितरण ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 11 केवी लाइन के तार पर अधिक लोड आने के कारण लाइन टूटने और लाइन ट्रिपिंग की समस्या व घटनाएं भी बढ़ रही है।
विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ करना दंडनीय अपराध जानकारी के मुताबिक लोग कैपेसिटर लगाकर सिंगल फेज सप्लाई को थ्री फेज भी बदल लेते है। जो विद्युत अधिनियम व विद्युत नियमों के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अंतर्गत विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ एक दंडनीय अपराध है।
——–
फैक्ट फाईल-
जिले में करीब 1198 को थमाया नोटिस
-शाहपुरा में 42
-राड़ावास में 72
-मनोहरपुर में 52
-विराटनगर में 80
———-
इनका कहना है—-
विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ करना विद्युत अधिनियम व विद्युत नियमों के दुरुउपयोग की श्रेणी में आता है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अधीक्षण अभियंता ने जांच के आदेश जारी किए है। जिसके तहत क्षेत्र में जांच शुरू कर दी है। विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ करने वाले लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। जल्द ही इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ———अनिल गुप्ता, सहायक अभियंता, शाहपुरा।