गाइड लाइन के अनुसार विद्यालयों में कक्षाएं नहीं लगेगी और पाठयक्रम आधारित शिक्षण कार्य की अनुमति नहीं होगी। विद्यार्थी ऑनलाइन अध्ययन, स्माइल कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन या पाठयपुस्तक पठन के दौरान उत्पन्न हुई समस्या व जिज्ञासा के समाधान और शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्कूलों में आ सकेंगे। शिक्षक स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंस की पालन करते हुए सिर्फ परामर्श देंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के मूल्यांकन, परख संबंधी गतिविधियों, टेस्ट आदि का किसी भी रूप में आयोजन नहीं किया जाएगा। किसी भी विद्यालय में कक्षा शिक्षण या टैस्ट लेने की शिकायत मिली तो संस्था प्रधान व स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे स्कूलों के खिलाफ मान्यता वापसी के प्रस्ताव को तत्काल निदेशालय को भेज सकेंगे।
स्कूल सेनेटाइज करने होंगे, साफ सफाई कर रखना होगा ध्यान संक्रमण से बचाव को लेकर स्कूल खोले जाने से पहले और बाद में स्कूलों को सेनेटाइज करना होगा। विद्यालय की पेयजल टंकियों की साफ सफाई कराई जाएगी। साथ ही रोजाना शौचालयों की सफाई कराई जाएगी। विद्यार्थियों को यथा संभव अपने घर से पानी की बोतल साथ लेकर आनी होगी। जिससे किसी तरह का संक्रमण का खतरा नहीं रहे।
विद्यार्थी शेयर नहीं कर सकेंगे पेन, कॉपी, पुस्तक शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक परामर्श के लिए स्कूल आने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को सोशल डिस्टेंस की पालना करनी होगी। मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। स्कूल में हाथ धोने और सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। विद्यार्थी अपनी पुस्तक, पेन, कॉपी, पेंसिल आदि आपस में शेयर नहीं कर सेंगे। शिक्षकों को इसका भी ध्यान रखना होगा।
प्रार्थना सभा व कार्यक्रम भी नहीं कर सकते गाइड लाइन के मुताबिक विद्यालयों में सिर्फ विद्यार्थियों को परामर्श दिया जा सकेगा। इस दौरान सरकारी व निजी किसी भी विद्यालय में प्रार्थना सभा, उत्सव व किसी भी तरह का कार्यक्रम नहीं हो सकेगा। परामर्श के लिए आने का समय भी विद्यालय संचालन के मुताबिक ही होगा।
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शिक्षा विभाग की ओर से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी व निजी स्कूलों में सोमवार से कक्षा ९ से १२वीं तक के विद्यार्थी अपने अभिभावकों की अनुमति से गाइडेंस के लिए विद्यालय आ सकेंगे। शिक्षक विद्यालय में बच्चों को सिर्फ परामर्श देंगे। स्कूलों में कक्षाएं नहीं लगेगी। सभी को सोशल डिस्टेंस की पालना करना जरूरी है और मास्क लगाना अनिवार्य है। इस संबंध में सभी संस्था प्रधानों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।—–गैंदालाल रैगर, सीबीईओ शाहपुरा
शिक्षा विभाग की ओर से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी व निजी स्कूलों में सोमवार से कक्षा ९ से १२वीं तक के विद्यार्थी अपने अभिभावकों की अनुमति से गाइडेंस के लिए विद्यालय आ सकेंगे। शिक्षक विद्यालय में बच्चों को सिर्फ परामर्श देंगे। स्कूलों में कक्षाएं नहीं लगेगी। सभी को सोशल डिस्टेंस की पालना करना जरूरी है और मास्क लगाना अनिवार्य है। इस संबंध में सभी संस्था प्रधानों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।—–गैंदालाल रैगर, सीबीईओ शाहपुरा