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corona: वाहनों चालकों को राहत, 30 सितम्बर तक बढ़ाई वैधता

locationबस्सीPublished: Jun 12, 2020 11:30:44 pm

transport Department jaipur बाद में भरना पड सकता है जुर्माना

वाहन चालक

वाहन चालक

कोटपूतली. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए परिवहन विभाग transport Department jaipur ने वाहनों के दस्तावेजों व ड्राइविंग लाइसेंस की वैद्यता तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई थी। ऐसे वाहन जिनके दस्तावेजों की वैद्यता की अवधि एक फरवरी से 30 सितम्बर के बीच है। ऐसे वाहनों के दस्तावेजों का नवीनीकरण अब 30 सितम्बर से पहले कराना होगा। इससे वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।
डीटीओ आदर्श राघव ने बताया कि परमिट, फिटनेस के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस व लर्निंग लाइसेंस का नवीनीकरण निर्धारित तिथि तक कराने पर वाहन मालिकों से कोई अतिरिक्त शुल्क व जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा।
Vehicle 4.0 Portal : 15 जून से वाहन 4.0 पर जमा होंगे टैक्स

परिवहन विभाग से सम्बन्धित सभी सेवाओं के टैक्स अब 15 जून से सीधे वाहन 4.0 पोर्टल के माध्यम से ही जमा होंगे। डीटीओ ने बताया कि वाहनों के टैक्स, यात्री कर, ग्रीन टैक्स, चालान व अन्य कर वाहन 4.0 पोर्टल के अलावा ई-ग्रास के माध्यम से जमा कराने की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन ई-ग्रास पर कर जमा करने में तकनीकी समस्याएं आ रही है। इसलिए अब केवल वाहन 4.0 पोर्टल पर ऑनलाइन लेन देन हो सकेंगे। इसके चलते शनिवार व रविवार के अलावा अन्य अवकाश के दिनों में भी कर जमा हो सकेगा।
ई ग्रास पर कर बैंक में नकद जमा कराते समय चालान बनाना पड़ता है, लेकिन अब नए पोर्टल पर चालान बनाने की जरूरत नहीं होगी। इससे कैशलैस व्यवस्था का बढ़ावा मिलेगा और आमजन को सुविधा होगी। पारदर्शिता बढऩे के साथ विभागीय मॉनिटरिंग भी आसान हो जाएगी। बकाया कर की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी और वाहन मालिक घर बैठे ही कर जमा कर सकेंगे।

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