नाश्ता करने बाद जब दोनों वापस हाथ पकड़कर सूर्या कॉलेज जाने के लिए सड़क पार कर रहे थे तभी डिमरापाल की ओर जा रही मेडिकल कॉलेज की बस (सीजी 02-3481) के चालक पवन समरथ ने गगन को ठोकर मारकर फरार हो गया। घटना में घायल गगन को 108 की सहायता से महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में बोधघाट थाना प्रभारी अर्चना धुरंधर ने बताया कि परिजन ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। हादसे के आरोपी बस चालक का नाम और बस नंबर की जानकारी भी दी गई है। जिसके बिनाह पर पुलिस ने विवेचना शुरु कर ड्राइवर की तलाश में जुटी है।
परिजन गए थे खेत, वृद्ध ने खाया जहर, मेकॉज में मौत
कोड़ेनार थाना क्षेत्र के ग्राम अलवा पडरुपारा में रहने वाले बोमड़ा (65) ने शुक्रवार की सुबह जहर सेवन कर जान दे दी। जिसके बाद जांच के लिए शव को महारानी अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टर ने अज्ञात जहर से मौत होने की बात कहते हुए पीएम के लिए कहा है। मृतक के बेटे बोधा ने बताया कि सोमवार की सुबह घर के सभी लोग खेत पर काम करने गए हुए थे। इस दौरान उसका पिता बोमड़ा अपने कमरे में ही सोया हुआ था। वापस लौटने पर भी बोमड़ा सोता हुआ ही मिला। उठाने पर वह बेहोशी की हालत में था। उसे आनन-फानन में महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हा गई। परिजन ने जहर खाने की वजह पूछे जाने पर कुछ भी पता नहीं होना कहा है। इधर पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए पंचनामा के बाद शव परिजन के सुपुर्द करने की बात कही है। कोड़ेनार पुलिस ने मामला विवेचना में लिया है।
कोड़ेनार थाना क्षेत्र के ग्राम अलवा पडरुपारा में रहने वाले बोमड़ा (65) ने शुक्रवार की सुबह जहर सेवन कर जान दे दी। जिसके बाद जांच के लिए शव को महारानी अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टर ने अज्ञात जहर से मौत होने की बात कहते हुए पीएम के लिए कहा है। मृतक के बेटे बोधा ने बताया कि सोमवार की सुबह घर के सभी लोग खेत पर काम करने गए हुए थे। इस दौरान उसका पिता बोमड़ा अपने कमरे में ही सोया हुआ था। वापस लौटने पर भी बोमड़ा सोता हुआ ही मिला। उठाने पर वह बेहोशी की हालत में था। उसे आनन-फानन में महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हा गई। परिजन ने जहर खाने की वजह पूछे जाने पर कुछ भी पता नहीं होना कहा है। इधर पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए पंचनामा के बाद शव परिजन के सुपुर्द करने की बात कही है। कोड़ेनार पुलिस ने मामला विवेचना में लिया है।
बेटे के खिलाफ शिकायत करने थाने पहुंचा पिता
जवाहर नगर वार्ड मेटगुड़ा में रहने वाले रमेश चन्द्र नाग (62) ने अपने बेटे देवेन्द्र के खिलाफ रविवार को बोधघाट थाना में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। रमेश के मुताबिक रविवार को बेटा देवेन्द्र के साथ विवाद हो गया। जिसके बाद देवेन्द्र ने उसके साथ गाली गलौज करते मारपीट किया। यहां तक की जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद उसने थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। जिसके बाद पुलिस उक्त शिकायत पर देवेन्द्र के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की है।
महिला से मारपीट, तीन के खिलाफ मामला
परपा थाना में सोमवार को पल्ली में रहने वाली केशर चेरपा (50) ने तीन लोगों के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। प्रार्थिया के मुताबिक 15 नवंबर की दोपहर पौने 12 बजे फिरोज खान निवासी मेन रोड, मंटी नाग निवासी चांदनी चौक और शैलू निवासी धरमपुरा ने पुराने विवाद को लेकर उसके घर में आकर उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त शिकायत पर पुलिस ने इन तीनों के विरुद्ध 294, 506, 427 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।
जवाहर नगर वार्ड मेटगुड़ा में रहने वाले रमेश चन्द्र नाग (62) ने अपने बेटे देवेन्द्र के खिलाफ रविवार को बोधघाट थाना में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। रमेश के मुताबिक रविवार को बेटा देवेन्द्र के साथ विवाद हो गया। जिसके बाद देवेन्द्र ने उसके साथ गाली गलौज करते मारपीट किया। यहां तक की जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद उसने थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। जिसके बाद पुलिस उक्त शिकायत पर देवेन्द्र के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की है।
महिला से मारपीट, तीन के खिलाफ मामला
परपा थाना में सोमवार को पल्ली में रहने वाली केशर चेरपा (50) ने तीन लोगों के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। प्रार्थिया के मुताबिक 15 नवंबर की दोपहर पौने 12 बजे फिरोज खान निवासी मेन रोड, मंटी नाग निवासी चांदनी चौक और शैलू निवासी धरमपुरा ने पुराने विवाद को लेकर उसके घर में आकर उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त शिकायत पर पुलिस ने इन तीनों के विरुद्ध 294, 506, 427 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।
तेंदुआ की खाल के साथ पकड़ाया
ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस ने घर से किया बरामद
दरभा ब्लाक के ग्राम कापानार में रहने वाले विशु कवासी (36) को पुलिस ने उसके घर से तेंदुआ की दो खाल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी खाल को बेचने की फिराक में था तभी पुलिस ग्राहक बनकर उनके घर पहुंची। आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। दरभा थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली की कापनार में एक व्यक्ति खाल बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में है। उसे पकडऩे पुलिस ने ग्राहक बनकर खोजबीन शुरू की। इस बीच रविवार को पुलिस की मुलाकात तस्कर विशु कवासी से हुई। जिसने अपने घर में तेंदुआ की खाल बेचने और अपने घर पर होने की बात कही। जब ग्राहक बनकर पुलिस उसके घर पहुंची और तेंदुआ की खाल दिखाते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वन विभाग को सौंपी खाल – तस्कर के पास से मिले दो खाल में से एक शावक और दूसरा व्यस्क का बताया गया है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए खाल को वन विभाग के सुपूर्द करने की बात कही है। ताकि खाल की जांच व पंचनामा की कार्रवाई की जा सके।
ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस ने घर से किया बरामद
दरभा ब्लाक के ग्राम कापानार में रहने वाले विशु कवासी (36) को पुलिस ने उसके घर से तेंदुआ की दो खाल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी खाल को बेचने की फिराक में था तभी पुलिस ग्राहक बनकर उनके घर पहुंची। आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। दरभा थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली की कापनार में एक व्यक्ति खाल बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में है। उसे पकडऩे पुलिस ने ग्राहक बनकर खोजबीन शुरू की। इस बीच रविवार को पुलिस की मुलाकात तस्कर विशु कवासी से हुई। जिसने अपने घर में तेंदुआ की खाल बेचने और अपने घर पर होने की बात कही। जब ग्राहक बनकर पुलिस उसके घर पहुंची और तेंदुआ की खाल दिखाते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वन विभाग को सौंपी खाल – तस्कर के पास से मिले दो खाल में से एक शावक और दूसरा व्यस्क का बताया गया है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए खाल को वन विभाग के सुपूर्द करने की बात कही है। ताकि खाल की जांच व पंचनामा की कार्रवाई की जा सके।
एक साल में मिला न्याय
युवती को किया अगवा, 10 साल की कैद
फास्र्ट ट्रेक कोर्ट के पीठासीन न्यायाधीश ने सुनाया निर्णय
शहर से लगे मारेंगा के खासपारा का निवासी आकाश सिंह (19), विशाल मानिकपुरी(19) व मोहनीस उर्फ मनीष (20) को युवती को अगवा करने व शादी के लिए दबाव बनाने के मामले में दोषी ठहराते हुए दो अलग अलग मामलों में 10 व 7 साल की सजा सुनाते हुए 2 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। रकम न चुकाए जाने की स्थिति में छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायधीश (एफटीसी) के पीठासीन न्यायाधीश निरंजन लाल चौहान ने यह फैसला सुनाया है। युवती की तरफ से पैरवी वरूणा मिश्रा ने की।
जानकारी के मुताबिक 3 नवम्बर 2016 की शाम युवती को गांव की ही उसकी सहेली घूमने जाने का कहकर ले गई थी। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में मोहनीस व विशाल खड़े थे। उसने युवती से पहले तो पैसे मांगे और नहीं देने पर मारपीट करने लगे।
युवती को किया अगवा, 10 साल की कैद
फास्र्ट ट्रेक कोर्ट के पीठासीन न्यायाधीश ने सुनाया निर्णय
शहर से लगे मारेंगा के खासपारा का निवासी आकाश सिंह (19), विशाल मानिकपुरी(19) व मोहनीस उर्फ मनीष (20) को युवती को अगवा करने व शादी के लिए दबाव बनाने के मामले में दोषी ठहराते हुए दो अलग अलग मामलों में 10 व 7 साल की सजा सुनाते हुए 2 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। रकम न चुकाए जाने की स्थिति में छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायधीश (एफटीसी) के पीठासीन न्यायाधीश निरंजन लाल चौहान ने यह फैसला सुनाया है। युवती की तरफ से पैरवी वरूणा मिश्रा ने की।
जानकारी के मुताबिक 3 नवम्बर 2016 की शाम युवती को गांव की ही उसकी सहेली घूमने जाने का कहकर ले गई थी। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में मोहनीस व विशाल खड़े थे। उसने युवती से पहले तो पैसे मांगे और नहीं देने पर मारपीट करने लगे।
इसी बीच मोटर साइकिल में उनका दोस्त आकाश पहुंचा और अपने आप को युवती का प्रेमी बताकर कुम्हारपारा लाया। यहां से नारायणपुर लेकर गया। यहां आकाश की मां ने युवती को अपने साथ लेकर 4 नवंबर को ही उसके गांव पहुंची और इस पूरे मामले की जानकारी युवती के परिवार वालों को दी। पुलिस ने भी बिना देरी किए धारा 363, 366 के तहत मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की। आरोपी की पतासाजी करते हुए पुलिस ने 7 नवबंर को आरोपी को गिरफ्तार किया। अभी वह न्यायिक रिमांड में जेल में हैं। मामले में गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद जज ने अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है।